नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश का उल्लंघन करने पर लालबाग और शिकारपुरा थाना पुलिस ने नौ मूर्तिकारों के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 के तहत केस दर्ज किया है। कलेक्टर हर्ष सिंह ने प्रारंभ में ही आदेश जारी कर मूर्तिकारों को दस फीट से ज्यादा बड़ी मूर्तियां नहीं बनाने के लिए कहा था। बावजूद इसके मूर्तिकारों ने ज्यादा कमाई के लालच में बीस से 25 फीट ऊंची मूर्तियों का निर्माण किया और मंडलों को बेचा।
बीते दिनों लालबाग क्षेत्र में एक बड़ी मूर्ति के ट्राली से गिरने और उसमें दबकर खंडवा के शशांक जोशी की मौत होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और मूर्तिकारों के गोदामों की जांच पड़ताल शुरू की। सीएसपी गौरव पाटिल सहित तहसीलदार व पटवारियों ने नाप जोख की तो बीस फीट से ज्यादा की मूर्तियां मिलीं। जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।
पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने बताया कि जिन मूर्तिकारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, उनमें मौर्य आर्ट की संचालक सरिता मौर्य निवासी लालबाग, विनोद आर्ट के संचालक विनोद पुनासे निवासी तुलसी माल के पास लालबाग, जय भोले आर्ट के संचालक धर्मेंद्र सिंह निवासी जयसिंहपुरा जैनाबाद, मोरे आर्ट के संचालक सुनील मोरे निवासी पुराना आटीओ बेरियर हैं।
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इसके अलावा जय आर्ट के संचालक अजय अहिरे निवासी बाड़ी की पोल शिकारपुरा, वैद्य एंड संस के संचालक अतुल वैद्य और रोहित वैद्य निवासी महाजनापेठ, गायत्री आर्ट के गणेश बोरसे निवासी संजय नगर और लक्ष्मी आर्ट के संचालक भीकाजी खर्चे निवासी महाजनापेठ शामिल हैं।