घर के बाहर बैठी महिला की गोद से नौ माह की बच्ची को छीन कर ले गया, दुष्कर्म करने वाला था, साल की कैद
गांव का पवन पाटिल वहां पहुंचा और बातचीत करते-करते बच्ची को छीन कर भाग खड़ा हुआ। महिला के शोर मचाने पर उसका देवर वहां पहुंचा और बच्ची की आसपास तलाश शुरू की। इसी दौरान बंद सरकारी स्कूल से बच्ची के रोने की आवाज सुन कर वहां पहुंचा तो आरोपित कपड़े उतार कर जमीन पर लेटा मिला। उसने बच्ची को अपने ऊपर बैठा रखा था।
Publish Date: Sat, 26 Jul 2025 06:40:45 PM (IST)
Updated Date: Sat, 26 Jul 2025 06:41:38 PM (IST)
दुष्कर्म का प्रयास करने वाले को कारावास।HighLights
- बंद सरकारी स्कूल में करने वाला था दुष्कर्म।
- शाहपुर थाना क्षेत्र में पिछले साल हुई थी घटना।
- कोर्ट ने दोषी को साल की कैद की सजा सुनाई।
नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। घर के बाहर बैठी महिला की गोद से उसकी नौ माह की बच्ची को छीन कर ले जाने के आरोपित पवन पाटिल को विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ने पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही विभिन्न धाराओं में चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक रामलाल रंधावे ने बताया कि एक दिसंबर 2024 को बच्ची का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण उसकी मां उसे लेकर घर के बाहर ओटले पर बैठी थी। इसी दौरान गांव का पवन पाटिल वहां पहुंचा और बातचीत करते-करते बच्ची को छीन कर भाग खड़ा हुआ।
महिला के शोर मचाने पर उसका देवर वहां पहुंचा और बच्ची की आसपास तलाश शुरू की। इसी दौरान बंद सरकारी स्कूल से बच्ची के रोने की आवाज सुन कर वहां पहुंचा तो आरोपित कपड़े उतार कर जमीन पर लेटा मिला। उसने बच्ची को अपने ऊपर बैठा रखा था।
किसी तरह वह बच्ची को छुड़ा कर घर लाया और शाहपुर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है।