MP News: पोती से दुष्कर्म के आरोप में दादा को आजीवन कारावास की सजा
विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ने नौ माह में फैसला सुनाते हुए पोती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी दादा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. घटना पांच सितंबर 2024 की है जब पोती भोजनावकाश के दौरान घर आई तो उसके दादा ने बीस रुपये का नोट दिखाया और उसे पास की झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म करने लगा।
By Aditya Kumar
Edited By: Aditya Kumar
Publish Date: Thu, 12 Jun 2025 07:01:02 PM (IST)
Updated Date: Thu, 12 Jun 2025 07:01:02 PM (IST)
दुष्कर्म के आरोपी दादा को आजीवन कारावासनईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। दादा और पोती के स्नेहिल रिश्ते को तार-तार करने वाले बहुचर्चित मामले में विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ने नौ माह में अपना फैसला सुना दिया है। पोती से दुष्कर्म के आरोपित दादा को शेष प्राकृत जीवन के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह घटना शिकारपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में गत पांच सितंबर 2024 को हुई थी।
नोट दिखा कर पास की झाड़ियों में ले गया था आरोपी
विशेष लोक अभियोजक रामलाल रंधावे ने बताया कि घटना के दिन पीड़ित बच्ची दोपहर दो बजे भोजनावकाश के दौरान घर पहुंची थी। तभी उसका दादा उसे बीस रुपये का नोट दिखा कर पास की झाड़ियों में ले गया और दुष्कर्म करने लगा। इसी दौरान वहां भैंस चरा रहा कुछ लोगों ने उसकी हरकत देख ली और बच्ची को वहां से ले जाकर स्कूल छोड़ दिया।
महाराष्ट्र में भी की थी गंदी हरकत
शाम को घर लौटने पर बच्ची ने अपनी मां से घटना बताई। बच्ची के अनुसार दादा ने पूर्व में भी महाराष्ट्र में उसके साथ खोटा काम किया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एसपी देवेंद्र पाटीदार ने इसे चिन्हित प्रकरणों की सूची में रखा था। न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए पाक्सो एक्ट की धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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