Damoh News : बाल विवाह अपराध है कहीं मामला सामने आए तो हेल्पलाइन पर करें शिकायत
Damoh News : बाल विवाह कराने या उसमे किसी भी तरह से भागीदारी करने वालों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम अंतर्गत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
By Sunil Gautam
Edited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Tue, 07 May 2024 08:43:53 AM (IST)
Updated Date: Tue, 07 May 2024 08:43:53 AM (IST)
HighLights
- लड़के की आयु 21 वर्ष व लड़की 18 वर्ष से कम तो बाल विवाह है।
- सूचना देने वाले का नाम एवं नंबर पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा।
- दो वर्ष के कारावास एवं एक लाख रूपये के जुर्माने का प्रविधान।
Damoh News : नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया जिले की सम्पूर्ण सीमाओं में किसी भी तरह से बाल विवाह निषेध है, लड़के की आयु 21 वर्ष से कम व लड़की की आयु 18 वर्ष से कम होने पर विवाह बाल विवाह माना जाता है। बाल विवाह कराने या उसमे किसी भी तरह से भागीदारी करने वालों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम अंतर्गत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
दो वर्ष के कारावास एवं एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रविधान
जिसके अंतर्गत दो वर्ष के कारावास एवं एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रविधान है। कही ऐसा मामला हो तो दमोह हेल्पलाइन नम्बर 07812-350300 नंबर पर शिकायत की जा सकती है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने बताया बाल विवाह रोकथाम हेतु दमोह जिले में हेल्प लाइन कार्यालय वन स्टाप सेंटर दमोह में स्थापित है, जिसका नंबर 07812-229128 है।
सूचना देने वाले का नाम एवं नंबर पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा
दमोह हेल्प लाइन नंबर 07812-350300 व चाइल्ड लाइन.1098, डायल.100, लोकल पुलिस थाना, संरक्षण अधिकारी, परियोजना अधिकारी जबेरा एवं तेंदुखेडा, बटियागढ़, पथरिया, दमोह ग्रामीण एवं शहरी, पटेरा, हटा से संपर्क कर सूचना दी जा सकती है, सूचना देने वाले का नाम एवं नंबर पूर्णतः गोपनीय रखा जायेगा।