
Damoh News : नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया जिले की सम्पूर्ण सीमाओं में किसी भी तरह से बाल विवाह निषेध है, लड़के की आयु 21 वर्ष से कम व लड़की की आयु 18 वर्ष से कम होने पर विवाह बाल विवाह माना जाता है। बाल विवाह कराने या उसमे किसी भी तरह से भागीदारी करने वालों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम अंतर्गत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
जिसके अंतर्गत दो वर्ष के कारावास एवं एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रविधान है। कही ऐसा मामला हो तो दमोह हेल्पलाइन नम्बर 07812-350300 नंबर पर शिकायत की जा सकती है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने बताया बाल विवाह रोकथाम हेतु दमोह जिले में हेल्प लाइन कार्यालय वन स्टाप सेंटर दमोह में स्थापित है, जिसका नंबर 07812-229128 है।
दमोह हेल्प लाइन नंबर 07812-350300 व चाइल्ड लाइन.1098, डायल.100, लोकल पुलिस थाना, संरक्षण अधिकारी, परियोजना अधिकारी जबेरा एवं तेंदुखेडा, बटियागढ़, पथरिया, दमोह ग्रामीण एवं शहरी, पटेरा, हटा से संपर्क कर सूचना दी जा सकती है, सूचना देने वाले का नाम एवं नंबर पूर्णतः गोपनीय रखा जायेगा।