कार्बाइड गन, कैल्श्यिम कार्बाइड के उपयोग पर पर दतिया जिले में लगा पूर्ण प्रतिबंध
इन गनों में कैल्शियम कार्बाइड और पानी की प्रतिक्रिया से बनने वाली एसीटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, जो अत्यंत विस्फोटक और जानलेवा होती है। इससे गंभीर जलन, आंखों की चोट और दृष्टि हानि जैसी घटनाएं दर्ज की गई हैं। कलेक्टर वानखडे ने कहा कि ऐसे उपकरण किसी भी त्योहार या उत्सव में प्रयोग योग्य नहीं हैं।
Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 11:36:29 PM (IST)
Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 12:27:20 AM (IST)
कार्बाइड गन।HighLights
- कार्बाइड गन पर लगा पूर्ण प्रतिबंध।
- उल्लंघन पर होगी कठोर कार्रवाई
- कलेक्टर ने जारी किए हैं आदेश।
नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। जिले में कार्बाइड गन (कैल्शियम कार्बाइड गन) के निर्माण व विक्रय आदि पर प्रतिबंध संबंधी आदेश शुक्रवार को कलेक्टर स्वप्निल वानखडे से जारी कर दिए हैं। इसी प्रकार के अन्य खतरनाक पटाखों के भंडारण, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग तथा कैल्श्यिम कार्बाइड के अन्य उपयोग पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर ने बताया कि हाल ही में प्रदेश के विभिन्न जिलों में कैल्शियम कार्बाइड से बनी देशी गनों के कारण बच्चों एवं युवाओं के घायल होने के कई प्रकरण सामने आए हैं।
इन गनों में कैल्शियम कार्बाइड और पानी की प्रतिक्रिया से बनने वाली एसीटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, जो अत्यंत विस्फोटक और जानलेवा होती है। इससे गंभीर जलन, आंखों की चोट और दृष्टि हानि जैसी घटनाएं दर्ज की गई हैं। कलेक्टर वानखडे ने कहा कि ऐसे उपकरण किसी भी त्योहार या उत्सव में प्रयोग योग्य नहीं हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्बाइड गन का निर्माण या उपयोग अब दतिया जिले की सीमा में दंडनीय अपराध माना जाएगा और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस विभाग, अनुविभागीय दंडाधिकारियों, नगर पालिका, पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, ऊर्जा, सिंचाई और अन्य सभी विभागों को संयुक्त रूप से कार्रवाई और जनजागरुकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
ताकि आमजन इसके खतरनाक प्रयोगों से बचें। कलेक्टर ने कहा कि हर पर्व और आयोजन की खुशी तभी सार्थक है जब लोग सुरक्षित हों। प्रशासन की प्राथमिकता नागरिकों की सुरक्षा है, किसी भी कीमत पर खतरा स्वीकार्य नहीं होगा।