• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
  • मेरी खबरें
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
  • वेब स्टोरीज
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • बढ़ता यूपी
  • AI बूटकैंप
  • समृद्ध उत्तराखंड
  • गणेशोत्‍सव 2026
  • हनुमान अंश
  • Mutual Funds मास्टरी
  • मध्‍य प्रदेश की खबरें
  • राशि परिवर्तन
  • मानसून
  • स्वच्छ जल
  • होम
  • मध्य प्रदेश
  • दतिया

दतिया मेडिकल कॉलेज नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट भर्ती: ओवरएज होने पर हाईकोर्ट ने निरस्त किया चयन, वेटिंग लिस्ट वाली अभ्यर्थी की नियुक्ति का रास्ता साफ

मामला 3 अक्टूबर 2018 को नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के एक पद के लिए जारी विज्ञापन से जुड़ा है। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 8 मई 2019 को परिणाम सूची जारी ...और पढ़ें

By Kuldeep SaxenaEdited By: Rajdil Shivhare
Publish Date: Sat, 19 Sep 2026 04:14:57 PM (IST)Updated Date: Sat, 19 Sep 2026 04:15:28 PM (IST)
दतिया मेडिकल कॉलेज नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट भर्ती: ओवरएज होने पर हाईकोर्ट ने निरस्त किया चयन, वेटिंग लिस्ट वाली अभ्यर्थी की नियुक्ति का रास्ता साफ

HighLights

  1. 79 अंक के बावजूद निरस्त हुई नियुक्ति
  2. अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष, अभ्यर्थी की उम्र 46 पार
  3. प्रतीक्षा सूची की 75 अंक वाली अभ्यर्थी को मिलेगा मौका

नईदुनिया प्रतिनिधि, दतिया। दतिया मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के एक पद पर हुई नियुक्ति को लेकर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। डिवीजन बेंच ने चयनित अभ्यर्थी एसएमटी विजी अवस्थी की रिट अपील खारिज करते हुए एकल पीठ के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें उनकी नियुक्ति निरस्त की गई थी।

कोर्ट के फैसले के बाद प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थी की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

2018 में निकला था एक पद का विज्ञापन

मामला 3 अक्टूबर 2018 को नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के एक पद के लिए जारी विज्ञापन से जुड़ा है। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 8 मई 2019 को परिणाम सूची जारी की गई। इसमें विजी अवस्थी 79 अंक प्राप्त कर चयनित हुई थीं, जबकि 75 अंक पाने वाली प्रतिवादी नंबर-8 को प्रतीक्षा सूची में रखा गया था।


चयन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए प्रतीक्षा सूची वाली अभ्यर्थी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें विजी अवस्थी की शैक्षणिक योग्यता के साथ उनकी आयु को लेकर भी आपत्ति उठाई गई।

45 साल की अधिकतम आयु, चयन के समय थीं 46 साल 9 माह

मामले में सामने आया कि निर्धारित कटऑफ डेट 1 जनवरी 2019 को विजी अवस्थी की उम्र 46 साल 9 महीने 4 दिन थी। वहीं जीएडी के 13 जनवरी 2016 के सर्कुलर में महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित थी।

याचिका में यह भी आपत्ति की गई कि विजी अवस्थी को पीएचडी के लिए 10 अतिरिक्त अंक दिए गए थे, जबकि नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के पद के लिए पीएचडी अनिवार्य योग्यता नहीं थी।

आयु सीमा को कोर्ट ने माना अनिवार्य पात्रता

डिवीजन बेंच ने कहा कि निर्धारित आयु सीमा चयन प्रक्रिया में शामिल होने की बुनियादी पात्रता है। केवल चयन प्रक्रिया में शामिल हो जाने से अधिक आयु वाला अभ्यर्थी पात्र नहीं हो जाता। कोर्ट ने निर्धारित आयु सीमा से अधिक उम्र होने के आधार पर विजी अवस्थी की रिट अपील खारिज कर दी।

इसके साथ ही एकल पीठ के नियुक्ति निरस्त करने के आदेश को बरकरार रखा गया। अब चयन सूची में अगली पात्र अभ्यर्थी यानी प्रतीक्षा सूची में शामिल प्रतिवादी नंबर-8 की नियुक्ति पर आगे की कार्रवाई का रास्ता खुल गया है।