इंदौर में सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला खातेगांव पुलिस की गिरफ्त में
-मासूम लड़कियों को देह व्यापार में धकेलकर कमाती थी रुपये
खातेगांव (नईदुनिया न्यूज)। मासूम एवं परेशान लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें देह व्यापार में धकेलकर उनसे रुपये कमाने वाली इंदौर की शातिर महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही क्षेत्र के एक व्यक्ति को लड़की को घर से भगाने में मदद करने एवं पुलिस से जानकारी छुपाने के जुर्म में गिरफ्तार किया। खातेगांव थाना क्षेत्र की एक युवती भी शातिर महिला के चंगुल में फंस गई थी। पुलिस ने उक्त युवती के जरिए इस बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया।
एडि. एसपी सूर्यकांत शर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि 2019 में खातेगांव थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके पिता ने दर्ज करवाई थी। लड़की के पिता ने पुलिस को बताया वह अपने मामा के घर रह रही थी और वहां से बिना बताए कहीं चली गई। थाना प्रभारी सज्जनसिंह मुकाती के नेतृत्व में टीम गठित कर लड़की की तलाश की गई। फोन रिकॉर्ड एवं कॉल ट्रेसिंग के आधार पर पुलिस ने लड़की को ग्राम निपानिया जिला रतलाम से बरामद किया। पुलिस के अनुसार पीड़िता करीब चार महीने तक आरोपित महिला के चंगुल में फंसी रही। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह घर से परेशान होकर इंदौर चली गई थी। इंदौर में ही उसने एक नई सिम खरीदी थी। मोबाइल की दुकान पर ही उसकी मोमीनपुरा थाना खजराना निवासी 35 वर्षीय रेशमा पत्नी फिरोज खान से पहचान हुई। रेशमा उसे अपने साथ ले गई। उसने शुरू के कुछ दिनों तक तो ठीक रखा, फिर उसने मुझे देह व्यापार के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसने मेरा मोबाइल भी छीन लिया था। वह मुझे रोज नए-नए व्यक्तियों के पास होटलों में ऑटो के जरिए भेजती थी। रोज अलग-अलग ऑटो वाले मुझे लेकर जाया करते थे। एक दिन मैंने एक ऑटो वाले को अपनी आपबीती बताई। उसने मेरी मदद करते हुए मुझे एक हजार रुपये दिए और मुझे बस स्टैंड तक छोड़ा। मैं वहां से अपने परिचित निपानिया निवासी के पास चली गई और उससे शादी कर ली।
पीड़िता की निशानदेही पर पुलिस ने आरोपित महिला रेशमा खान को अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा पांच सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर इंदौर स्थित निवास से गिरफ्तार किया। खातेगांव थाना क्षेत्र के निवासी रामानंद को भी गिरफ्तार किया। वह पीड़िता के घर से जाने के बाद से उसके संपर्क में था, लेकिन उसने ये बात पुलिस से छिपाए रखी। पुलिस ने उस पर भी प्रकरण दर्ज किया है।
घर में घुस कर तोड़फोड़ करने वाले आरोपितों को जेल भेजा
देवास। घर में घुसकर तोड़फोड़ करने वाले तीन आरोपितों को न्यायालय ने जेल भेज दिया। आरोपितों ने फरियादी के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने का भी प्रयास किया था। कुछ दिन बाद उदयनगर थाने में केस दर्ज कराया गया।
जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्र खांडेकर ने बताया कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बागली ने आरोपित सुखदेव उर्फ मुन्ना निवासी ग्राम आर्दश नगर का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा। मामला कुछ इस तरह है कि फरियादी कनसिंह ने 18 जून 2020 को थाना उदयनगर मे अपने भाई सुरपाल के साथ उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 15 जून को सुबह नौ बजे अपने घर पर था। उसी समय आदर्श नगर के सुखदेव उर्फ मुन्ना हमारे घर आया तो मैंने कहा कि तुम्हारा ओर हमारा विवाद है, तुम हमारे घर क्यों आए हो। यह बात सुखदेव को बुरी लगी। इतने में मेरे घर के बाहर खड़े सुखदेव के साथी कमल लालसिंह और दीपक लकड़ी लेकर मेरे घर के अंदर घुस आए। मेरे साथ गालीगलौज कर मारने दौड़े। मैंने किसी तरह अपनी जान बचाई। इसके बाद आरोपितों ने मेरे घर कि खिड़की, एलसीडी, पंखा, छाछ बनाने कि मशीन, सिलाई मशीन एवं घरेलु सामान आदि मे तोड़फोड़ की। वहां मौजूद जगदीश ने घटना देखी। जाते-जाते आरोपितों ने मुझे जाने से मारने कि घमकी भी दी। फरियादी कनसिंह ने बताया कि वह आरोपितों से बहुत डर गया था तथा अपने रिश्तेदार के यहां चला गया। फरियादी के बताए अनुसार थाना उदय नगर में केस दर्ज किया गया। आरोपितों की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से सहायह जिला लोक अभियोजन अधिकारी अशोक यादव द्वारा जमानत दिए जाने का विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेज दिया गया।
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छेड़छाड़ करने वाले आरोपित की जमानत निरस्त
देवास। घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपित की जमानत न्यायालय ने निरस्त कर दी। इस मामले में महिला ने उदयनगर थाने में केस दर्ज कराया था। आरोपित ने छेड़छाड़ कर महिला को जान से मारने की धमकी भी दी थी।
जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्र खांडेगर ने बताया कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बागली ने आरोपित अखिलेश पिता श्रवण निवासी ग्राम झीरपनीया दंड का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा। इस मामले में एक महिला ने 15 जून 2020 को थाना उदयनगर मे अपने पिता के साथ पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि उसका पति 15 दिनों से राऊ इंदौर काम करने गया है। 13 जून को शाम पांच बजे जब वह अपने घर ग्राम दंड उदयनगर मे अपने बच्चों के साथ थी तभी आरोपित अखिलेश जो कि झिरपनीया दंड मे रहता है मेरे घर के अंदर घुस आया और छेड़छाड़ की। पीड़िता ने बताया कि मैं चिल्लाई तो आरोपित वहां से भाग गया और जाते समय जान से मारने की धमकी दी। परिजन को यह जानकारी दी और पुलिस थाने रिपोर्ट लिखवाने आई। आरोपित कि ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। शासन कि ओर से सहायह जिला लोक अभियोजन अधिकारी अशोक यादव द्वारा जमानत दिए जाने का विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपित का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया गया।
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वृद्ध ने जान दी
देवास। चाणक्यपुरी निवासी रामप्रसाद पिता नंदलाल (61) ने फांसी लगा ली। उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सिविल लाइन थाने में मर्ग कायम किया गया है।