
नईदुनिया न्यूज, हाटपीपल्या। रामगढ़ क्षेत्र में धोखाधड़ी कर जमीन नाम कराने के मामले में बागली के तत्कालीन एसडीएम और वर्तमान में देवास के अपर कलेक्टर शोभाराम सोलंकी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में पुलिस से शिकायत की गई है।
साल 2023 का मामला
मामला वर्ष 2023 का बताया जा रहा है, जब शोभाराम सोलंकी बागली में एसडीएम पद पर तैनात थे। आरोप है कि राजस्व विभाग में दर्ज पटवारी हल्का क्रमांक 21, ग्राम अमोदिया की 6.3500 हेक्टेयर कृषि भूमि, जो पवित्राबाई, रोहित सिसौदिया और मनीष सिसौदिया के नाम पर दर्ज थी, उसे धोखाधड़ी से कमलाबाई पति शोभाराम सोलंकी के नाम करवा लिया गया।
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि यह कार्य फर्जी रजिस्ट्री और नामांतरण के जरिए किया गया और इसमें सरजूबाई, छोटूलाल, रेखाबाई, रेशमबाई, शंकुतलाबाई, कलाबाई, शंकर, देवा, लखन, शोभाराम सोलंकी, अनिल कटारिया, राजेश नागर, रुक्मणी और मनोज सहित कई लोगों की मिलीभगत रही।
पवित्राबाई और उसके पुत्रों ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2024 और 2025 में इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक और एसडीएम कार्यालय बागली में की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 25 अक्टूबर को पुनः थाना हाटपीपल्या में आवेदन दिया गया।
इसके साथ ही पवित्राबाई और उसके पुत्र ने आरोप लगाया कि उन्हें हाटपीपल्या निवासी राजेश नागर ने जान से मारने और घर से उठवा लेने की धमकी दी। कहा गया कि यह दबाव शोभाराम सोलंकी के इशारे पर डाला जा रहा है, क्योंकि वे लगातार अलग-अलग जगहों पर आवेदन दे रहे हैं।
आरोप निराधार
इस मामले पर शोभाराम सोलंकी का कहना है कि आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा, “यह संबंधित लोगों के बीच रुपये के लेनदेन का आपसी मामला है। जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।”
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