धार(नईदुनिया प्रतिनिधि)। धार के सेंट टेरेसा स्कूल वाली बेशकीमती जमीन को लेकर कलेक्टर न्यायालय द्वारा शुक्रवार को महत्वपूर्ण अंतरित आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर ने शुक्रवार को जारी आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि जिस भूमि को लेकर न्यायालय में प्रकरण लाया गया था उसको लेकर डायवर्शन, क्रय, विक्रय, लेख अनुबंध आदि प्रतिबंधित कर दिए गए हैं।
इस प्रतिबंध के बाद भी यदि किसी प्रकार सेंट टेरेसा स्कूल की कथित विवादित जमीन पर अनुमति या अंतरण करने की प्रक्रिया की जाती है तो वह शून्य और निरस्त मानी जाएगी। बता दें की यह विवादित जमीन पर पहले सेंट टेरेसा स्कूल संचालित होता था। अब इस स्थान पर बड़े शोरूम बन गए हैं। इधर आदेश में कहा गया कि इसके लिए विक्रेता व क्रेता ही उत्तरदायी माने जाएंगे। साथ ही इसमें अधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई अलग से की जाएगी। इस आदेश के पालन के लिए कलेक्टर ने जिला पंजीयक मुद्रांक एवं स्टांप को सूचना दे दी है। साथ ही अनुभाग अधिकारी, तहसीलदार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी को भी इसमें सूचना दी है।
कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने सेंट टेरेसा स्कूल वाली भूमि यानी मगजपुरा भूमि के मामले में मालवा चर्च काउंसिल मसीही सेवा मंडल के शैलेंद्र पुत्र विल्सन तौरने निवासी उज्जैन तथा सुधीर दास पुत्र रत्नाकर पिटरदास निवासी सेंट टेरेसा स्कूल इंदौर रोड धार के प्रकरण में शुक्रवार का आदेश जारी किया है। इस प्रकरण में शुक्रवार कलेक्टर ने अंतरित आदेश जारी किया है। इस जमीन को लेकर सभी पक्ष ने अपनी बात रखी थी। उसके बाद कलेक्टर ने इस मामले में गैर अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को अधिसूचित क्षेत्र में जमीन विक्रय संबंधी जो प्रविधान है, उसका उल्लंघन किया जाना पाया है। ऐसे में जो विक्रय पत्र वर्ष 2009 में लिखा गया था, वह त्रुटिपूर्ण है और उसको जांच का विषय माना गया है। इस पर कलेक्टर ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से इस जमीन पर क्रय , विक्रय अनुबंध आदि को लेकर रोक लगा दी है।