डिंडौरी (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिला मुख्यालय के पुरानी डिंडौरी मंडला बस स्टैंड रोड पर तालाब के सामने स्थित एक किराना दुकान में एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री मिली है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा शनिवार की दोपहर किए गए निरीक्षण में मिली एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री को नष्ट कराया गया। दुकान से अचार व घी का सैंपल भी जांच के लिए लिया गया। नीलकंठ किराना दुकान का आकस्मिक निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकान में टोस्ट, राजगीर का आटा, टॉफी, मैदा, मसाले, मटर, अचार, नूडल्स सहित अन्य सामग्री एक्सपायरी डेट की पाई गई। कार्रवाई कलेक्टर रत्नाकर झा के निर्देश व सीएमएचओ डॉ. रमेश मरावी के मार्गदर्शन में की गई।
महीनों पहले समाप्त हो चुकी उपयोग की तिथिः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान के निरीक्षण के दौरान खाद्य सामग्रियों पर लिखी निर्माण व एक्पायरी डेट की जांच की गई। जांच के दौरान सामने आया कि महीनों पहले कुछ खाद्य सामग्रियों के उपयोग की तिथि समाप्त हो जाने के बाद भी दुकान में बिक्री के लिए रखी गई हैं। किराना दुकान संचालक रामकृष्ण परमार को समझाइश दी गई। दुकान में साफ-सफाई का भी अभाव पाया गया। दुकान संचालक ने बताया कि वे पुरानी डिंडौरी तिराहा स्थित व्यापारी से सामग्री खरीदते हैं। जो बिल उन्होंने दिखाया उसमें संबंधित दुकान का नाम पता गायब था।
दुकान का नहीं पाया गया पंजीयनः दुकान संचालक के पास खाद्य सामग्रियों की बिक्री से संबंधित रजिस्ट्रेशन भी नहीं पाया गया। दुकान संचालक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हिदायत दी गई कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस बनवा लें, अन्यथा अगली बार सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक्पायरी डेट की खाद्य सामग्रियों को नगर परिषद के कचरा वाहन में फिंकवाया गया। निरीक्षण के दौरान पुरानी डिंडौरी तिराहा के एक दो व्यापारी भी पहुंचे और आसपास पूछताछ करते नजर आए। नष्ट कराए गए अचार में फफूंद भी लग चुकी थी।
जिले भर में बिक रहीं एक्पायरी डेट की सामग्रीः उल्लेख है कि जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित किराना दुकानों में खाद्य सामग्री एक्सपायरी तिथि बेचे जाने की बात सामने आ रही है। निरीक्षण के अभाव में एक्सपायरी डेट के सामग्रियों का विक्रय धडल्ले से किया जा रहा है। सख्त कार्रवाई के अभाव में दुकान संचालक दो से तीन साल पुरानी खाद्य सामग्री लोगों को बेचकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड कर रहे हैं। जिला मुख्यालय सहित विकासखंड शहपुरा, मेहंदवानी, अमरपुर, समनापुर, बजाग, करंजिया क्षेत्र में भी दुकानों में एक्सपायरी डेट की सामग्री जांच करने पर मिल सकती है।
जुर्माना के साथ सजा का प्रावधानः खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य सामग्रियों का रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस विक्रेताओं के पास होना जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस के खाद्य सामग्री का विक्रय करने पर एक से पांच लाख तक का जुर्माना व छह माह तक का कारावास का प्रावधान है। खाद्य सामग्रियों का विक्रय करने वाले दुकानदारों को सामग्री की खरीदी करते समय निर्माण तिथि व एक्सपायरी डेट का भी ध्यान रखना चाहिए।
वर्जन.......
निरीक्षण भ्रमण और मिलावट अभियान के दौरान मंडला मार्ग स्थित नीलकंठ किराना दुकान में जांच की गई। दुकान में अधिक मात्रा में एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री मिली हैं, जिन्हें नष्ट कराया गया है। दुकानदार को निर्देश दिए गए हैं। अचार के डिब्बे व कुकिंग प्रापाइटिंग फूड पर तिथि न मिलने पर सैंपल लिया गया है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दुकानदार को निर्देश दिए गए हैं। दुकानदार को निर्देश दिए गए हैं कि साफ सफाई रखकर दुकान से सामग्री का विक्रय करें। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
प्रभा सिंह तेकाम
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डिंडौरी।