गुना (नवदुनिया प्रतिनिधि)।
उच्च न्यायालय स्तर से समस्त जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर 11 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गुना में प्रभारी प्रधान जिला न्यायाधीश रविंद्रकुमार भद्रसेन के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय के अलावा तहसील न्यायालय चांचौड़ा, राघौगढ़ व आरोन में भी नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। यहां राजीनामा और समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
जिला न्यायाधीश व विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव राकेश शर्मा ने बताया कि 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों में छूट प्रदान की जाएगी। समस्त घरेलू, कृषि पांच किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी। प्रीलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्येक छहमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छहमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उपरोक्तानुसार छूट तभी प्राप्त होगी, जब आवेदक छूट के उपरांत शेष आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का भुगतान एकमुश्त जमा करेगा। उपभोक्ता के नाम से अन्य कोई विद्युत प्रभार वसूलनीय न हो व एक बार छूट का लाभ प्राप्त करने के पश्चात फिर छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा। सामान्य विद्युत देयकों के विरुद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी तथा उक्त छूट केवल 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के समक्ष रखे जाने प्रकरणों पर ही लागू होगी। नगरपालिका के जल कर, संपत्ति कर प्रकरणों में भी पूर्व की भांति छूट मिलेगी।