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त्योहारी सीजन में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, नियम तोड़ने वाले वाहनों से 1.87 लाख का जुर्माना वसूला

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय के अनुसार, 3 नवंबर को झांसी रोड थाना क्षेत्र में 15 यात्री बसों की जांच की गई।

By Varun SharmaEdited By: Rajdil Shivhare
Publish Date: Fri, 06 Nov 2026 11:38:37 AM (IST)Updated Date: Fri, 06 Nov 2026 11:39:00 AM (IST)
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त्योहारी सीजन में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, नियम तोड़ने वाले वाहनों से 1.87 लाख का जुर्माना वसूला

HighLights

  1. यात्री वाहनों की सघन जांच
  2. 1.87 लाख रुपये का जुर्माना
  3. अनियमितता पर एक वाहन जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। त्योहारी सीजन में यात्रियों से निर्धारित किराए से अधिक वसूली, क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने तथा बिना परमिट और बिना फिटनेस के यात्री वाहन संचालित करने वालों के विरुद्ध परिवहन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है।

कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देशानुसार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विक्रमजीत सिंह कंग के मार्गदर्शन में विभागीय टीम द्वारा 3 से 5 नवंबर तक विभिन्न थाना क्षेत्रों व प्रमुख मार्गों पर यात्री वाहनों की जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों से कुल 1 लाख 87 हजार 400 रुपये का शमन शुल्क वसूला गया तथा एक वाहन जब्त किया गया।


15 यात्री बसों की की गई जांच

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 3 नवंबर को झांसी रोड थाना क्षेत्र में 15 यात्री बसों की जांच की गई। इस दौरान वाहन क्रमांक एमपी 33 पी 1128 बिना फिटनेस और बीमा के तथा क्षमता से अधिक यात्रियों का परिवहन करते पाया गया। वाहन को जब्त किया गया। इसके अलावा एक अन्य वाहन द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर चालानी कार्रवाई कर 10 हजार 500 रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। अन्य वाहनों से नियमों के उल्लंघन पर 18 हजार रुपये का शुल्क वसूला गया। इसी क्रम में महाराजपुरा थाना क्षेत्र में यात्री वाहनों की जांच के दौरान 39 हजार रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। विक्की फैक्ट्री चौराहे पर 22 यात्री वाहनों की जांच की गई।

चालानी कार्रवाई कर 49 हजार रुपये का शमन शुल्क वसूला

इस दौरान वाहन क्रमांक एमपी 07 पी 0254 बिना परमिट के यात्रियों का परिवहन करते पाया गया। इस पर चालानी कार्रवाई कर 49 हजार रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। इसके अतिरिक्त दो वाहनों में क्षमता से अधिक यात्रियों का परिवहन पाए जाने पर 10 हजार 400 रुपये तथा अन्य वाहनों में मोटरयान अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन पर 50 हजार 500 रुपये का शमन शुल्क वसूला गया।

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