नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर। जिला न्यायालय की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले उसके पिता को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही पीड़िता को दो लाख रुपये की प्रतिकर सहायता राशि प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्णय तरुण सिंह, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जिला न्यायालय ने सुनाया।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक हरिओम वर्मा ने पैरवी करते हुए कोर्ट को बताया कि पीड़िता, जिसकी आयु लगभग 14 वर्ष थी, 16 दिसंबर 2023 को अपने विद्यालय गई थी। उसी दिन दोपहर में अभियुक्त उसके विद्यालय पहुंचा और प्रधानाचार्य से बातचीत करने के बाद उसे अपने साथ ले गया। रास्ते में अभियुक्त नाबालिग को मरघट क्षेत्र की ओर एकांत में ले गया और वहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म कर दिया।
जब पीडिता ने पूरी बात अपनी मां को बताने की बात कही तो अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। पीड़िता ने इस मामले की जानकारी घर जाकर अपनी मां को दी, जिसके बाद पीड़िता की शिकायत पर थाना पुरानी छावनी में धारा 376(2)(च), 506(भाग-2) भा.दं.सं. तथा धारा 3/4, 5/6 पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के कथनों और अंतिम बहस के पश्चात अभियुक्त को दोषी पाया गया। अदालत ने पीड़िता के हित में प्रतिकर सहायता राशि प्रदान किए जाने का आदेश भी पारित किया।