ग्वालियर: शादी का झांसा देकर महिला कॉन्स्टेबल से दुष्कर्म, उज्जैन में पदस्थ आरक्षक पर केस दर्ज
महिला का कहना है कि आरोपी ने उसके अश्लील फोटो-वीडियो बना लिए थे, जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर वह उस पर दबाव बनाता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच श...और पढ़ें
Publish Date: Thu, 01 Oct 2026 04:26:13 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Oct 2026 04:26:54 PM (IST)
HighLights
- पति की मौत के बाद मिली नौकरी
- ट्रेनिंग के दौरान हुई मुलाकात
- BNS की धाराओं में केस दर्ज
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर के हजीरा थाना पुलिस ने उज्जैन जिले के बड़नगर थाने में पदस्थ कॉन्स्टेबल राकेश रायकवार के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी पर साथी विधवा महिला कॉन्स्टेबल ने शादी का झांसा देकर पांच साल तक शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है।
महिला का कहना है कि आरोपी ने उसके अश्लील फोटो-वीडियो बना लिए थे, जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर वह उस पर दबाव बनाता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पति की मौत के बाद मिली थी अनुकंपा नियुक्ति
पुलिस के अनुसार, पीड़िता के पति भी मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक थे। फरवरी 2020 में उनकी मौत के बाद महिला को अनुकंपा नियुक्ति मिली। दिसंबर 2020 में उसने गुना जिले में कॉन्स्टेबल के पद पर कार्यभार संभाला। फरवरी से दिसंबर 2021 के बीच वह इंदौर के पीटीसी मूसाखेड़ी में प्रशिक्षण ले रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात साथ प्रशिक्षण ले रहे कॉन्स्टेबल राकेश रायकवार से हुई।
होटल में शादी का भरोसा देकर बनाए संबंध
महिला के आरोप के मुताबिक, राकेश ने खुद को तलाकशुदा बताते हुए शादी का प्रस्ताव दिया था। महिला ने उसे अपने दो बच्चों और पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में भी बताया था। 21 नवंबर 2021 को आरोपी उसे विभागीय काम और शादी के संबंध में बातचीत करने के बहाने इंदौर के एक होटल में ले गया।
वहां शादी का भरोसा देकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। विरोध करने पर उसने जल्द कोर्ट मैरिज करने का आश्वासन दिया।
प्रशिक्षण पूरा होने के बाद महिला का तबादला ग्वालियर हो गया। आरोप है कि वर्ष 2022 से आरोपी उसके सरकारी आवास पर आता रहा और शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा।
शादी से मुकरा, फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी
- पीड़िता के अनुसार, 15 जून 2026 को आरोपी उसके सरकारी आवास पर आया था। महिला ने उससे तलाक के दस्तावेज दिखाने और शादी करने के लिए कहा तो उसने शादी से इनकार कर दिया।
- आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि उसकी पत्नी और तीन बेटियां हैं और वह उन्हें नहीं छोड़ सकता।
- महिला का आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी ने उसके अश्लील फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर डालने के साथ ही रिश्तेदारों और पुलिस विभाग में प्रसारित कर बदनाम करने की धमकी दी।
- उसने महिला और उसके दोनों बच्चों को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है।
3 धाराओं में केस दर्ज
हजीरा थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरक्षक राकेश रायकवार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69, 296(बी) और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।