पति और जेठ के दवाब में दर्ज करवाया दुष्कर्म का मामला, हाई कोर्ट ने FIR की निरस्त
MP News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महाराजपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने एक युवक और उसके दोस्त पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसकी एफआईआर हाई कोर्ट ने समझौते के आधार पर निरस्त कर दी है।
Publish Date: Sat, 01 Nov 2025 09:48:42 PM (IST)
Updated Date: Sat, 01 Nov 2025 09:48:42 PM (IST)
हाई कोर्ट ने दुष्कर्म को लेकर FIR की निरस्त (फाइल फोटो)नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। महाराजपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने एक युवक और उसके दोस्त पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसकी एफआईआर हाई कोर्ट ने समझौते के आधार पर निरस्त कर दी है। याचिकाकर्ता युवक की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता अवधेश प्रताप सिंह सिसोदिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला गोहद थाने में दर्ज हुआ था, जिसे बाद में महाराजपुरा थाने में ट्रांसफर कर दिया गया।
इस शिकायत में महिला ने याचिकाकर्ता और उसके एक दोस्त पर आरोप लगाया था कि युवक ने उसे दो बार मिलने बुलाया और दो बार उसके साथ दुष्कर्म किया, दूसरी बार में उसके दोस्त ने भी महिला के साथ दुष्कर्म किया था। आरोपितों ने इसकी वीडियो बना ली और वायरल करने की बात भी कही थी। मामला दर्ज होने के बाद जब याचिकाकर्ता ने जमानत के लिए आवेदन किया तो महिला ने अपने बयान बदलते हुए कहा कि उसके साथ याचिकाकर्ता और उसके दोस्त ने कोई दुष्कर्म नहीं किया है।
महिला ने पति के दबाव में दर्ज करवाया था झूठा मुकदमा
उसने पति, जेठ और थाना प्रभारी ने दबाव में आकर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की एफआईआर को निरस्त करने की मांग की। कोर्ट ने स्थिति का आंकलन करते हुए और महिला के बयान कि वह कोई कार्रवाई नहीं चाहती है, ध्यान में रखते हुए एफआईआर को निरस्त कर दिया।