असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में नहीं किया आरक्षण नीति का पालन, कोर्ट जारी किए नोटिस
ग्वालियर (नप्र)। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में आरक्षण की नीति का पालन नहीं किए जाने को लेकर पीएससी को नोटिस जारी किए हैं और चार सप्ताह में जवाब मांगा है। दीपा श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का नियम है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती म
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Publish Date: Thu, 03 Jan 2019 08:16:24 AM (IST)
Updated Date: Thu, 03 Jan 2019 08:16:24 AM (IST)
ग्वालियर (नप्र)। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में आरक्षण की नीति का पालन नहीं किए जाने को लेकर पीएससी को नोटिस जारी किए हैं और चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
दीपा श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का नियम है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में इसका पालन नहीं किया है। सामान्य वर्ग की महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। क्योंकि महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित की है, उन्हें पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति में विभाजित कर दिया है। उसके बाद जितनी भी सीटें बची हैं, उन्हें भी आरक्षित वर्ग की महिलाओं से भर दिया है। कोर्ट ने अपील की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।