नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। सीबीएसई ने ग्वालियर समेत देशभर के सभी संबद्ध स्कूलों को बोर्ड परीक्षा 2025-26 में शामिल होने के लिए न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। 25 प्रतिशत तक की छूट सिर्फ गंभीर परिस्थितियों जैसे लंबे समय की बीमारी, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भागीदारी, या अन्य गंभीर कारण पर, जरूरी दस्तावेजों के आधार पर दी जाएगी।
शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम छात्रों में नियमितता और अनुशासन लाने में मदद करेगा। साथ ही, बीमारियों या अन्य गंभीर परिस्थितियों में समय पर प्रमाणपत्र देना छात्रों के हित में होगा। स्कूलों को दिए गए निर्देश सीबीएसई ने सभी स्कूलों से कहा है कि सत्र की शुरुआत में ही छात्रों और अभिभावकों को उपस्थिति नियम स्पष्ट कर दिए जाएं। बिना लिखित आवेदन के ली गई छुट्टी को अनधिकृत अनुपस्थिति माना जाएगा।
मेडिकल कारण से अनुपस्थिति होने पर तुरंत आवेदन और मान्यता प्राप्त सरकारी डॉक्टर का प्रमाणपत्र जमा करना होगा। रिकॉर्ड और निगरानी स्कूलों को रोजाना उपस्थिति रजिस्टर अपडेट करना होगा, जिसे क्लास टीचर और सक्षम प्राधिकारी हस्ताक्षरित करेंगे। ये रजिस्टर सीबीएसई निरीक्षण के लिए हर समय उपलब्ध रहने चाहिए। यदि निरीक्षण में पाया गया कि छात्र नियमित नहीं आ रहे या रिकॉर्ड अधूरे हैं, तो छात्र को परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है।
यदि छात्र की उपस्थिति कम है तो स्कूल को रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट या ईमेल के जरिए अभिभावकों को लिखित सूचना देनी होगी। सभी पत्राचार का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना अनिवार्य है। सख्ती और समय सीमा सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि एक जनवरी तक की उपस्थिति के आधार पर कमी के मामलों को सात जनवरी तक क्षेत्रीय कार्यालय में भेजना होगा। निर्धारित समयसीमा के बाद कोई मामला स्वीकार नहीं होगा। एक बार कमी की रिपोर्ट भेजने के बाद में उपस्थिति पूरी होने का दावा मान्य नहीं होगा।
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ग्वालियर के कई निजी और सरकारी सीबीएसई स्कूलों ने इस निर्देश के बाद छात्रों और अभिभावकों को उपस्थिति के नए नियमों की जानकारी देना शुरू कर दिया है। स्कूल प्रशासन का कहना है कि कई बार त्योहार, निजी कारण या लापरवाही से छात्रों की उपस्थिति घट जाती है, जिससे बोर्ड परीक्षा में बैठने का मौका खतरे में पड़ जाता है। इस बार सख्ती से नियम लागू होंगे।
लंबे समय की गंभीर बीमारी (टीबी, कैंसर, हृदय रोग आदि)
राष्ट्रीय,अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भागीदारी
बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सांस्कृतिक, शैक्षिक प्रतियोगिता
पारिवारिक आपात स्थिति (जैसे निकट संबंधी की मृत्यु)
अन्य विशेष परिस्थितियां, जिन पर स्कूल और बोर्ड सहमत हों ये देने होंगे दस्तावेज
मान्यता प्राप्त सरकारी डाक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट
खेल, प्रतियोगिता में भागीदारी का आधिकारिक प्रमाणपत्र
पारिवारिक आपात स्थिति का प्रमाण
स्कूल को समय पर लिखित आवेदन और अभिभावक के हस्ताक्षर