नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: जिला न्यायालय ने रेलवे सिग्नल विभाग शिवपुरी में हेल्पर के पद पर काम करने वाली महिला साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में सीनियर सेक्सन इंजीनियर अनिल कुमार जैन को दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई है।
शासन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक दिनेश चौहान ने कोर्ट को पूरा मामला समझाते हुए कहा कि यह मामला नौ नवंबर 2016 का है जब रोजाना की तरह सीनियर सेक्सन इंजीनियर अरुण कुमार जैन अपने अन्य साथियों के साथ पनिहार स्टेशन पर काम करने गए थे। काम पूरा करने के बाद उन्होंने एक मालगाड़ी को खड़ा करवाया और अन्य साथियों को गार्ड रूम में भेज दिया, जबकि महिला हेल्पर को लेकर खुद इंजन के पीछे वाले केबिन में बैठ गया।
मालगाड़ी के कुछ दूर चलने के बाद जैसे ही उसने महिला कर्मचारी को अकेला पाया तो बुरी नीयत से उससे छेड़छाड़ शुरू कर दी। मौका पाकर महिला वहां से भागी और इंजन में चालक जेपी वर्मा के पास जाकर उसे पूरी बात बताई। चालक ने महिला को सुरक्षित पुलिस थाना शिवपुरी तक पहुंचाया और वहां पहुंचकर महिला ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई।
महाराजपुरा इलाके में राम-श्याम ढाबे के पास से ट्रक चोरी होने की सूचना पर पुलिस परेशान हो गई। ट्रक में 50 लाख रुपये के बिस्किट भरे थे। महाराजपुरा थाने की टीम को ट्रक चालक ने ही चोरी होने की सूचना दी। जब पुलिस ने पड़ताल की तो चालक पर थोड़ा संदेह हुआ। इसके बाद जब फुटेज से ट्रक का रूट खंगाला तो सामने आया कि चालक दूसरे ट्रक से आ रहा है, जिस ट्रक में बिस्किट भरे थे, उसे कोई और चला रहा है।
इस पर पुलिस को चालक पर संदेह हुआ। पुलिस मालनपुर की उस फैक्ट्री तक पहुंच गई, जहां से बिस्किट लोड हुए थे। यहां ट्रक भी मिल गया। चालक से पूछताछ की तो उसने खुद ही पुलिस को गुमराह करने की बात कही। अब उससे पूछताछ चल रही है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है, उसने ऐसा क्यूं किया।