जनवरी से अक्टूबर तक चेन पुलिंग करने वाले 1859 पर लगाया जुर्माना, करीब 6 लाख की वसूली
झांसी मंडल के अंतर्गत ट्रेन संचालन के दौरान बिना उचित कारण अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं पर रेलवे ने सख्ती बरतनी शुरू की है। इसके लिए सतत एवं सघन चेकिंग अभियान संचालित किए जा रहे हैं। इन अभियानों के अंतर्गत इस साल जनवरी से लेकर अक्टूबर माह के बीच कुल 1859 मामलों में यात्रियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई...
Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 10:14:02 PM (IST)
Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 10:14:02 PM (IST)
जनवरी से अक्टूबर तक चेन पुलिंग करने वाले 1859 पर लगाया जुर्मानानईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। झांसी मंडल के अंतर्गत ट्रेन संचालन के दौरान बिना उचित कारण अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं पर रेलवे ने सख्ती बरतनी शुरू की है। इसके लिए सतत एवं सघन चेकिंग अभियान संचालित किए जा रहे हैं। इन अभियानों के अंतर्गत इस साल जनवरी से लेकर अक्टूबर माह के बीच कुल 1859 मामलों में यात्रियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई तथा सभी से नियमानुसार अर्थदंड वसूल किया गया है।
पांच लाख 88 हजार 140 रुपये का अर्थदंड वसूला
रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) एवं वाणिज्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित इन औचक निरीक्षण अभियानों के परिणामस्वरूप इस अवधि में दर्ज 1859 मामलों में गिरफ्तारी कर उनके विरुद्ध प्रासंगिक अधिनियमों के अंतर्गत कार्रवाई कर कुल पांच लाख 88 हजार 140 रुपये का अर्थदंड वसूला गया। सिर्फ अक्टूबर माह में ही 184 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें यात्रियों से 46760 रुपये का अर्थदंड वसूला गया।
अलार्म चेन खींचने से परहेज करें
रेल प्रशासन ने सभी यात्रियों से अपील की है कि बिना किसी आवश्यक एवं मान्य कारण के अलार्म चेन खींचने से परहेज करें। अनावश्यक चेन पुलिंग न केवल रेलगाड़ियों की समय पालन क्षमता को बाधित करता है, बल्कि अन्य यात्रियों को भी असुविधा एवं परेशानी का सामना करना पड़ता है।