Gwalior corona Alert News: कोरोना को लेकर इंटरनेट मीडिया पर भ्रम फैलाया तो होगी कार्रवाई
इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर कोरोना को लेकर गलत व झूठी खबरें, आपत्तिजनक संदेश, वीडियो-फोटो व ऑडियो क्लिप्स प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
By vikash.pandey
Edited By: vikash.pandey
Publish Date: Fri, 16 Apr 2021 10:49:54 AM (IST)
Updated Date: Fri, 16 Apr 2021 10:49:54 AM (IST)

Gwalior corona Alert News: ग्वालियर, नईदुनिया प्रतिनिधि। टि्वटर, फेसबुक, वाट्सएप, इंस्टाग्राम व यू-ट्यूब आदि इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर कोरोना को लेकर गलत व झूठी खबरें, आपत्तिजनक संदेश, वीडियो-फोटो व ऑडियो क्लिप्स प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता की धारा-144 और सूचना एवं प्रोद्योगिकी एक्ट के प्रविधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
यह देखने में आया है कि कुछ लोगों द्वारा इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोरोना को लेकर भ्रामक खबरें फैलाने से जनता के बीच घबराहट की स्थिति निर्मित होती है। साथ ही सरकारी मशीनरी के प्रति उत्तेजना भड़काने के प्रयास भी असमाजिक तत्वों द्वारा इंटरनेट मीडिया के जरिए किए जाते हैं। इसे ध्यान में रखकर कलेक्टर ने मानव स्वास्थ्य, सुरक्षा व लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति या समूह इंटरनेट मीडिया पर कोरोना से संबंधित कोई भी भ्रामक खबर, वीडियो, ऑडियो, फोटोग्राफ, मीम इत्यादि न तो स्वयं भेज सकेगा और न ही शेयर व फारवर्ड किए जा सकेंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ऐसी खबरें जो असत्य हों और जिनके तथ्यों की पुष्टि नहीं की गई हो, साथ ही किसी समुदाय या धर्म के प्रति अपमानजनक व भेदभावपूर्ण हों, जिनसे आम जनता में भय, संशय या भ्रांति की स्थिति निर्मित होने की आशंका हो, ऐसी खबरें वायरल न की जाएं।