Gwalior Court News: ग्वालियर, नईदुनिया प्रतिनिधि। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने एक आरोपित को दस पौधे लगाने की शर्त पर जमानत दी है। उसे जेल से छूटने के बाद दस फलदार या छायादार वृक्ष के पौधे लगाने होंगे और छह माह तक उनकी देखभाव भी करना होगी। हर तीन माह में पौधों की रिपोर्ट न्यायालय में भी पेश करना होगी। जिसमें देखा जाएगा कि पौधे जिंदा हैं या सूख गए। यदि पौधे सूखते हैं ताे कोर्ट जमानत निरस्त करने पर विचार भी कर सकता है।
मुरैना जिले के टका का पुरा सुमावली निवासी पप्पू गुर्जर पर सुमावली थाने में हत्या के प्रयास का केस दर्ज है। पुलिस ने 5 अक्टूबर 2020 को आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। चार बार इसकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी। पांचवी बार उसने जमानत याचिका दायर की। उसकी ओर से तर्क दिया गया कि जांच पूरी हो चुकी है। चालान भी पेश हो गया है। ट्रायल पूरा होने में समय लग रहा है। ऐसी स्थिति में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जमानत पर रिहा करने की जो शर्त लगाई जाएगी, उसका पालन किया जाएगा। शासकीय अधिवक्ता ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपित पर 16 केस दर्ज है। बड़ी संख्या में इसके ऊपर केस दर्ज हैं। इसलिए जमानत याचिका खारिज की जाए। कोर्ट ने दोंनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपित को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
पुलिस सुरक्षा के लिए दायर की याचिका, कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकारः हाई कोर्ट की एकल पीठ ने उस मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया, जिसमें नव विवाहित दंपती ने सुरक्षा मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि यदि इन्हें कोई परेशान कर रहा है तो पहले पुलिस के पास शिकायत करें। मुरैना निवासी अंजू व विपिन ने 4 अप्रैल को विवाह किया है। शादी के कुछ दिन बाद ही उन्होंने स्वजनों से खतरा बताते हुए कोर्ट में याचिका दायर कर दी। पुलिस से सुरक्षा की मांग नहीं की। कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप से मना कर दिया।