Gwalior Court News: अर्जुन काक व कात्यायिनी आंग्रे के विवाह प्रमाण पत्र पर फैसला सुरक्षित
Gwalior Court News: ग्वालियर, नईदुनिया प्रतिनिधि। हाई कोर्ट की युगलपीठ ने अर्जुन काक व कात्यायिनी आंग्रे के विवाह प्रमाण पत्र पर फैसला सुरक्षित कर लिया।
By vikash.pandey
Edited By: vikash.pandey
Publish Date: Wed, 30 Jun 2021 10:32:43 AM (IST)
Updated Date: Wed, 30 Jun 2021 10:32:43 AM (IST)

Gwalior Court News: ग्वालियर, नईदुनिया प्रतिनिधि। हाई कोर्ट की युगलपीठ ने अर्जुन काक व कात्यायिनी आंग्रे के विवाह प्रमाण पत्र पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। हाई कोर्ट की एकलपीठ ने इंदौर निवासी अर्जुन काक व ग्वालियर निवासी कात्यायिनी आंग्रे के विवाह प्रमाण पत्र को शून्य घोषित कर दिया था। एकलपीठ के फैसले को अर्जुन काक व नगर निगम आयुक्त ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मंगलवार को दोनों अपीलों को युगलपीठ ने एक साथ सुना। काक की ओर से तर्क दिया गया कि दोनों का विवाह नहीं हुआ है, प्रमाण पत्र भी नहीं बन सकता है। 18 अप्रैल 2018 को विवाह होना बताया गया है। प्रमाण पत्र में विवाह ग्वालियर स्थित आंग्रे के बाड़े में बताया गया है। 18 अप्रैल को अर्जुन काक व कात्यायिनी का परिवार ऋषिकेश में था। उस दिन सिर्फ सगाई हुई थी, उसे विवाह नहीं माना जा सकता है। विवाह प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से तैयार किया गया है। विवाह प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार आयुक्त को है। उसे कोई कर्मचारी नहीं बना सकता है। नगर निगम आयुक्त की ओर से अपील में तर्क दिया गया कि उन्हें अपने अधिकार अधीनस्थ अधिकारियों को हस्तांतरित करने का अधिकार है। निगम अधिकारी ने जो सर्टिफिकेट जारी किया है, वह सही है। इसका विरोध करते हुए काक ने तर्क दिया कि अधिकार हस्तांतरित नहीं हो सकते हैं। कात्यायनी आंग्रे ने कहा कि 18 अप्रैल 2018 को विवाह हुआ था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। ज्ञात हो कि अर्जुन काक इंदौर के रहने वाले हैं, जबकि कात्यायिनी सरदार आंग्रे की पौत्री हैं।