Gwalior Court News: ग्वालियर, नईदुनिया प्रतिनिधि। बुनकर सहकारी समिति के नाम से लाखों रुपये का गबन करने के मामले में मुरैना जिले के तात्कालीन सहायक संचालक एससी डेकाटे को सजा मिली है। उन्हें मुरैना जिला न्यायालय ने चार साल के सश्रम कारावास और साढ़े चार लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह फैसला आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई (ईओडब्ल्यू) ग्वालियर की जांच रिपोर्ट के बाद दिया है।
ईओडब्ल्यू के अनुसार हथकरघा विभाग मुरैना के तात्कालीन सहायक संचालक एससी डेकाटे ने प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति मर्यादित लालौर को आवास सह कर्मशाला, उन्नत उपकरण, प्रशिक्षण आदि विभिन्न योजनाओं के नाम पर चार लाख 26 हजार 220 रूपये का बजट दिया दिया। सहायक संचालक डेकाटे ने लालौर सहकारी समिति के तात्कालीन अध्यक्ष बबलू से मिलकर बिना किसी काम के रुपयों का गबन कर दिया। शिकायत ईओडब्ल्यू में हुईं।
लाकडाउन में होटल खोलने वाले पर जुर्मानाः न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष श्रीवास्तव ने आरोपित सुंदरलाल पर लाकडाउन की शर्तो का उल्लंघन करने पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इन पर लाकडाउन के दौरान होटल खोलने का आरोप है। 19 मई 2021 को इंदरगंज क्षेत्र में होटल खोले हुए थे। लाकडाउन की शर्तों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने केस दर्ज किया था और कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने दोषी मानते हुए दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
राजस्थान से लाई गई शराब पुलिस ने पकड़ीः महाराजपुरा थाना पुलिस ने राजस्थान से अवैध रूप से लाई जा रही शराब की 15 पेटी बुधवार को पकड़ी हैं। दो शराब तस्करों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। महाराजपुरा थाना पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी एक कार से शराब तस्करी की जा रही है। इसके बाद लक्ष्मणगढ़ पुलिया पर पुलिस ने चेकिंग शुरू कर दी। चेकिंग को देख चालक ने कार पुल पर न चढ़ाते हुए नीचे की तरफ मोड़ दी, तभी पुलिस जवानों ने कार का पीछा करते हुए उसे रोककर जांच की तो देखा कि कार में 15 पेटी अवैध रूप से लाई गई शराब रखी है। जिसे जब्त कर लिया और चालक व उसके साथी के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है।