Gwalior Education News: ग्वालियर, नईदुनिया प्रतिनिधि। हाई कोर्ट की युगल पीठ ने उन नर्सिंग कालेजों से हर्जाने की राशि वसूलने के आदेश कलेक्टर को दिए हैं, जिन्होंने बिना मान्यता के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया था। परीक्षा कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कालेजों पर एक-एक लाख रुपये का हर्जाना लगाया था।
अंचल के कई नर्सिंग कालेजों पर मान्यता नहीं थी, लेकिन उन्होंने विद्यार्थियों को प्रवेश दे दिया। जब उनकी परीक्षाएं नहीं हुई तो कोर्ट में याचिका दायर की, इसमें तथ्यों को भी छिपाया था। हाई कोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दी थी, लेकिन एक-एक लाख रुपये का हर्जाना लगाया था। कालेजों ने हर्जाने की राशि जमा नहीं की, जिसके चलते याचिका फिर से सुनवाई में आई। कोर्ट ने हर्जाने की राशि वसूलने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर को हर्जाने की राशि वसूकर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के यहां जमा करना होगी। वहीं दूसरी ओर से नर्सिंग कालेजों की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी।
ओपन बुक से दी परीक्षा, 48 की पूरक और 38 फेलः जीवाजी विश्वविद्यालय ने बीएससी तृतीय वर्ष प्राइवेट का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में 48 विद्यार्थियों की पूरक (सप्लीमेंट्री) आई है और 38 फेल हो गए हैं। यह परीक्षा ओपन बुक प्रणाली से आयोजित की गई थी। इसमें 1545 विद्यार्थी प्रथम व 341 द्वितीय श्रेणी से पास हुए हैं, जबकि 394 विद्यार्थियों का रिजल्ट रोका गया है। वहीं दूसरी ओर जेयू बीए, बीएससी, बी.कॉम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर की विशेष परीक्षा 24 अगस्त से कराने जा रहा है। परीक्षा में शामिल होने जिन छात्रों ने अभी तक फार्म नहीं भरे हैं, वह 20 अगस्त तक फार्म भर सकते हैं। छात्रों को 25 से 27 अगस्त तक पेपर हल करना होंगे और 28 अगस्त तक कॉपियां कॉलेज में जमा कराना होंगी।