Gwalior Health News: ग्वालियर, नईदुनिया प्रतिनिधि। जो अस्पताल आयुष्मान कार्ड के लिए चिन्हित हैं, वे यदि कार्डधारक का निशुल्क इलाज नहीं करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक मामले में बिरला अस्पताल को नोटिस देकर जुर्माने की कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं टिक्की का ठेला लगाने वाली अर्चना शर्मा से बिरला अस्पताल द्वारा आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी पैसे जमा कराने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने पर्चे आदि मांगे हैं। अर्चना अभी शहर से बाहर हैं, जैसे ही वह वापस आएंगी, उन्होंने दस्तावेज उपलब्ध कराने की बात कही है। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी। जिले में अभी 315170 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनने हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत निशुल्क शिविर चल रहे हैं, जहां पर वे कार्ड बनवा सकते हैं।
यह बात पत्रकारों से चर्चा करते हुए जिला पंचायत सीइओ किशोर कान्याल, प्रभारी सीएमएचओ डा. बिंदु सिंघल, आयुष्मान के नोडल अधिकारी शिवराज कुशवाह ने कही। जिला पंचायत सीइओ किशोर कान्याल ने बताया कि जिले की जनसंख्या करीब 22 लाख है। इसमें से 824322 कार्ड बनाने का लक्ष्य है। इसमें से अभी तक 509152 लोगों के कार्ड बन चुके हैं, जबकि 315170 लोगों के कार्ड बनाए जाने हैं। आयुष्मान कार्ड के लिए एक जुलाई से 10 जुलाई तक निशुल्क शिविर लगाया गया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इस शिविर को और भी आगे बढ़़ाया जा सकता है। आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी उपचार नहीं देने वाले अस्पतालों पर कलेक्टर, सीएमएचओ और अन्य अधिकारी निगरानी करेंगे।
ग्राम रोजगार सचिव बनाएंगेः जिला पंचायत सीइओ किशोर कान्याल ने बताया कि 255 ग्राम रोजगार सचिव हैं। इन सभी को भी लॉगिन एवं पासवर्ड दिया जाएगा। जिससे यह भी आयुष्मान कार्ड बना सकें। इससे ग्रामीण क्षेत्र में भी तेजगति से यह कार्ड बन सकेंगे।
यहां बनाए जा रहे हैं कार्डः माधव डिस्पेंसरी, मानसिक आरोग्यशाला, जिला चिकित्सालय मुरार, सिविल हास्पिटल हजीरा, सिविल हास्पिटल डबरा, लोक सेवा केंद्र, ओल्ड कलेक्ट्रेट गोरखी, टप्पा तहसील, नगर निगम जोन आफिस, रेसकोर्स रोड, सैनिक पेट्रोल पंप के पास आदि जगह बनाए जा रहे हैं।
इतने लोगों को मिला लाभः आयुष्मान कार्ड से अभी तक जिले में 81579 लोगों का निशुल्क उपचार किया गया है। इसमें से 23252 लोगों ने शासकीय व 58327 लोगों ने निजी अस्पतालों में उपचार कराया है।
यह हैं पात्र हितग्राहीः शासन ने पात्र हितग्राहियों की जो गाइड लाइन तय की है, उसमें 2011 की जनगणना के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार, मुख्यमंत्री संबल योजना के लाभार्थी, मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत पर्ची धारक, समग्र आइडी व आधार कार्ड की छाया प्रति एवं पांच साल से कम उम्र के बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगती है।