Gwalior: भंवरपुरा के बहुचर्चित गैंगरेप के तीन दोषियों को आजीवन कारावास, कट्टा अड़ाकर किया था रेप
यह मामला थाना भंवरपुरा के अतंर्गत आने वाले एक गांव का था, जहां पीड़िता का परिवार मजदूरी करने आया था। वह वहां पर टपरा बनाकर रहते थे। 30 जनवरी 2024 को आधी रात हुई थी। वारदात के चार दिन बाद आरोपित संजीव और आकाश के घरों पर प्रशासन ने बुलडोजर भी चलवाया था। उनका निर्माण अवैध बताया गया था।
Publish Date: Wed, 09 Jul 2025 07:04:52 PM (IST)
Updated Date: Wed, 09 Jul 2025 07:16:15 PM (IST)
भंवरपुरा गैंगरेप में कोर्ट का फैसला।HighLights
- मामला थाना भंवरपुरा सीमा में एक गांव का था।
- जहां पीड़िता का परिवार मजदूरी करने आया था।
- 30 जनवरी 2024 को आधी रात हुई थी वारदात।
नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तरुण सिंह के न्यायालय ने भंवरपुरा के बहुचर्चित सामूहिक दुष्कर्मकांड के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। आरोपितों ने माता-पिता व भाई पर कट्टा अड़ाकर किशोरी से उसके घर में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।
इस मामले में न्यायालय ने आरोपित जंडेल गुर्जर, निवासी ग्राम रिठौरा सरायछोला, संजीव गुर्जर, निवासी-ग्राम डांग चराई थाना घाटीगांव और आकाश गुर्जर निवासी ग्राम डांग चराई थाना-घाटीगांव को दोषी पाया।
उन पर आजीवन कारावास की सजा के अलावा 65 हजार रुपये का अर्थदंड और पीड़िता को पांच लाख रुपये प्रतिकर और सहायता राशि प्रदान करने के लिए आदेशित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक आशीष राठौर ने बताया कि यह मामला थाना भंवरपुरा के अतंर्गत आने वाले एक गांव का था, जहां पीड़िता का परिवार मजदूरी करने आया था।
वह वहां पर टपरा बनाकर रहते थे। 30 जनवरी 2024 को आधी रात हुई थी। वारदात के चार दिन बाद आरोपित संजीव और आकाश के घरों पर प्रशासन ने बुलडोजर भी चलवाया था। उनका निर्माण अवैध बताया गया था।