प्रियंक शर्मा. नईदुनिया ग्वालियर। शहर में भवन निर्माण के नियम-कायदों को नगर निगम के अमले की शह पर ही पलीता लगाया जा रहा है। हाल ही में हुए एक हादसे में एक मल्टी को लेकर अवैध निर्माण से लेकर पेंट हाउस तैयार करने जैसी विसंगतियां सामने आई हैं, लेकिन इन सभी के बीच एक नए नियम के नाम पर गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ है।
नगर निगम द्वारा आवासीय प्लाट पर भवन निर्माण की जो अनुमति जारी की जाती है, उसकी शर्त के मुताबिक यह संपत्ति स्वामी की स्वयं की रिहायश के लिए होती है, लेकिन शहर में अधिकतर आवासीय संपत्तियों पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तैयार कर उसमें फ्लैट बनाकर बेचे जा रहे हैं।
यही स्थिति कामर्शियल प्रापर्टी की भी है। शहर में कई ऐसी आवासीय और व्यवसायिक इमारतें हैं, जहां बिल्डिंग बनाने के बाद आफिस तक संचालित हो रहे हैं। सारी जानकारी होने के बावजूद निगम का अमला कोई एक्शन नहीं लेता है। यदि कोई बिल्डर टाउनशिप या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की परमिशन लेता है, तो उसमें कालोनाइजिंग लाइसेंस और शपथ पत्र भी जमा करता है।
इसमें वह उल्लेख करता है कि वह संबंधित प्रोजेक्ट में फ्लैट बनाकर बेचेगा। इसी आधार पर उसे अनुमति जारी की जाती है, लेकिन गली-मोहल्लों या छोटे प्लाटों पर तैयार होने वाली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए जानबूझकर यह बात छुपाई जाती है कि वहां फ्लैट बेचे जाएंगे। सिर्फ सामान्य मकान बनाने की अनुमति लेकर कई मंजिला इमारत तान दी जाती है और वहां धड़ल्ले से फ्लैटों की बिक्री कर दी जाती है। इस दौरान न तो गुणवत्ता देखने के लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचता है और न ही नक्शे के मुताबिक निर्माण कार्य की सुध लेने के लिए। इसका नतीजा यह है कि बाद में रहवासियों को ही परेशान होना पड़ता है।
ऐसी गली-मोहल्लों में बनने वाली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में तैयार किए गए फ्लैटों को सस्ते में बेचा जाता है। जिस इलाके में फ्लैटों की कीमत 30 से 32 लाख रुपये होती है, वहां 26 से 28 लाख रुपये में फ्लैट बेचे जाते हैं। इससे रहवासी भी शुरुआत में लालच में आ जाते हैं और फ्लैट खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में होने वाली परेशानियां उन्हें ही भुगतनी पड़ती हैं। ऐसी मल्टियों में न तो मेंटेनेंस ठीक से होता है और न ही पार्किंग व साफ-सफाई। इसके अलावा वाहन खड़ा करने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
गलत निर्माण पर लेते हैं एक्शन कई बार भवन निर्माण की अनुमति लेकर वहां फ्लैट बनाकर बेच दिए जाते हैं। ऐसे ग्राहक फ्लैट खरीदने से पहले नगर निगम से जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। हमारे पास भी जब शिकायतें आती हैं, तो गलत निर्माण पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाती है।
-पवन शर्मा, जनसंपर्क अधिकारी नगर निगम।