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ग्वालियर नगर निगम की डीम्ड परमिशन में बड़ी गड़बड़, 157 वर्ग मीटर के प्लॉट पर जारी हुई चार मंजिला अनुमति

नगर निगम में इस तरह के कई मामले आए दिन सामने आ रहे हैं जिसमें डीम्ड परमिशन में नियम कायदों का पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में इसी साफ्ट...और पढ़ें

By Varun SharmaEdited By: Rajdil Shivhare
Publish Date: Fri, 16 Oct 2026 09:11:06 PM (IST)Updated Date: Fri, 16 Oct 2026 09:11:26 PM (IST)
ग्वालियर नगर निगम की डीम्ड परमिशन में बड़ी गड़बड़, 157 वर्ग मीटर के प्लॉट पर जारी हुई चार मंजिला अनुमति

HighLights

  1. सॉफ्टवेयर अपडेशन का दिया जा रहा तर्क
  2. लेयर कोडिंग में जीरो भरकर पास हुई परमिशन
  3. 2000 वर्ग फीट तक मिलती है ऑटोमेटेड अनुमति

नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर। नगर निगम की भवन निर्माण की डीम्ड परमिशन में एक बार फिर मामला उलझ रहा है। सॉफ्टवेयर अपडेशन के दावे के बीच 157 वर्ग मीटर के प्लाट पर चार मंजिला अनुमति जारी कर दी गई है जबकि लेयर कोडिंग में जीरो भरकर आगे बढ़ा दिया गया। नगर निगम की संबंधित शाखा के अनुसार सॉफ्टवेयर में अपडेशन चल रहा है। इसी कारण यह त्रुटि हो सकती है।

सामने आ रही हैं कई तरह की गडबड़

अब डीम्ड परमिशन में ग्राउंड वेरीफिकेशन नहीं किया जाता इसी कारण आर्किटेक्ट की आईडी से जो जानकारी भर दी जाती है, वह आगे बढ़ जाती है। डीम्ड परमिशन में लेयर कोडिंग से लेकर पार्किंग के ऑप्शन को लेकर कई तरह की गडबड़ सामने आ रही हैं। अब नगर निगम के स्तर इस डीसीआर सॉफ्टवेयर को लेकर दिखवाया जा रहा है।


कई लोग उठा लेते हैं फायदा

बता दें कि नगर निगम के बिल्डिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम के तहत दो हजार वर्ग फीट तक के प्लाट पर डीम्ड परमिशन यानि ऑटोमेटेड मोड में परमिशन जारी की जाती हैं। कई लोग इसी डीम्ड परमिशन को लेकर फायदा भी उठा लेते हैं। नगर निगम में इस तरह के कई मामले आए दिन सामने आ रहे हैं जिसमें डीम्ड परमिशन में नियम कायदों का पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में इसी साफ्टवेयर में अपग्रेडेशन का काम चल रहा है।

क्या है डीम्ड अनुमति

मध्य प्रदेश में ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन एबीपीएएस प्रणाली के माध्यम से शुरू की गई है। जिसमें ड्राइंग की जांच बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन की जाती है। पहले 1127 वर्ग फीट तक के प्लाट की परमिशन लेने के लिए अब आवेदक को नगर निगम कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती थी अब यह दो हजार वर्ग फीट तक कर दिया गया है। वह घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर फीस जमा करता है और उसकी अनुमति ऑनलाइन ही निर्धारित अवधि में स्वत: ही हो जाती है।

157 वर्ग मीटर के भू-खंड पर पार्किंग व चार तल

वार्ड 31 में अशोक विहार कॉलोनी में 157 वर्ग मीटर के प्लाट पर परमिशन जारी की गई है यह डीम्ड परमिशन है। इसमें लेयर कोडिंग में जीरो दिखाया गया है जबकि इसमें स्पष्ट किया जाना था। इसमें स्टिल पार्किंग सिस्टम लिखा हुआ है। नगर निगम की संबंधित शाखा के अनुसार सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के कारण ऐसा हो सकता है, इस परमिशन को दिखवाया जा रहा है और अधिकारियों से चर्चा की जा रही है कि यह कैसे सिस्टम से जारी हुई।