Gwalior news: तानसेन समारोह के दौरान परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों और अस्त्र-शस्त्र पर प्रतिबंध
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने समारोह स्थल और तानसेन समाधि के तीन किमी के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है।
By anil.tomar
Edited By: anil.tomar
Publish Date: Tue, 22 Dec 2020 08:07:20 PM (IST)
Updated Date: Tue, 22 Dec 2020 08:07:20 PM (IST)

चेतना राठौर. ग्वालियर (नईदुनिया रिपोर्टर)। अखिल भारतीय तानसेन समारोह की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने समारोह स्थल और तानसेन समाधि के तीन किमी के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर और तानसेन समारोह के आयोजन स्थल के आस पास 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र धारण करने एवं उनके प्रदर्शन पर भी पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक प्रभावशील रहेगा। साथ ही आठवीं संगीत सभा के दिन यानि 30 दिसंबर को बेहट में कार्यक्रम स्थल पर भी यह आदेश लागू रहेगा। जिला दंडाधिकारी ने यह आदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत जारी किया है।
व्यवस्थाओं के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त किए-
विभिन्न् विभागों के अधिकारियों से समन्वय बनाकर तानसेन समारोह को सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित कराने के लिये कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने नोडल अधिकारियों की तैनाती भी की है। एसडीएम ग्वालियर सिटी प्रदीप तोमर को तानसेन समाधि स्थल पर आयोजित होने वाली सभाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह बेहट के लिये अनुविभागीय दंडाधिकारी ग्वालियर ग्रामीण एचबी शर्मा को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों नोडल अधिकारी तानसेन समारोह के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी निभायेंगे।