Gwalior News: आंबेडकर पर विवादित टिप्पणी: बार एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष मिश्रा पर एफआईआर
टिप्पणी को लेकर ओबीसी महासभा व बसपा की ओर से भी एसपी आफिस पर प्रदर्शन किया गया था। इस मामले में रक्षक मोर्चा के संयोजक अमित दुबे ने कहा कि रक्षक मोर्चा के संरक्षक सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा पर दर्ज की गई एफआइआर दबाव में की गई है।
Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 05:51:20 PM (IST)
Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 05:53:23 PM (IST)

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। हाई कोर्ट में आंबेडकर प्रतिमा स्थापना के मामले में चर्चाओं में रहने वाले बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता अनिल मिश्रा पर क्राइम ब्रांच ने सोमवार को आंबेडकर पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में एफआइआर दर्ज कर ली।
अधिवक्ता मिश्रा पर आरोप है कि सोशल मीडिया पर उन्होंने डा. भीमराव आंबेडकर को लेकर विवादित बातें लिखीं। शांति व कानून व्यवस्था को लेकर कलेक्टर के आदेश के उल्लंघन मानते हुए क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज किया।
क्राइम ब्रांच की एफआईआर के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत ग्वालियर जिला सीमांतर्गत सामाजिक-धार्मिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने -भड़काऊ फोटो, कट आउट, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स, फ्लैक्स बनाने एवं उसके प्रदर्शन पर प्रतिबंध के साथ साथ ऐसी किसी भी फोटो, वीडियो, रील सोशल मीडिया (फेसबुक, वाट्सएप, एक्स इत्यादि) पर अपलोड-फारवर्ड किया जाना प्रतिबंधित किया गया है।
उक्त आदेश के परिपालन में थाना क्राइम ब्रांच ग्वालियर द्वारा सोशल मीडिया-इलेक्ट्रानिक मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एकाउंट्स-व्यक्तियों पर निगरानी रखी जा रही है। निगरानी रखने के दौरान पांच अक्टूबर को 10.57 बजे आपत्तिजनक वीडियो वाट्सएप पर संज्ञान में आए, जिसमें अधिवक्ता अनिल मिश्रा द्वारा डा. भीमराव आंबेडकर के संबंध में फोटो वीडियो मिले। अधिवक्ता पर प्रथम दृष्टया अपराध धारा 223, 353 (2). 196 (1) भारतीय न्याय संहिता 2023 का घटित करना पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध किया गया।