Gwalior News: व्यापम फर्जीवाड़े में पहली बार दो डॉक्टरों को चार चार साल की सजा
Gwalior News: व्यापम फर्जीवाड़ा के एक केस में सीबीआई की विशेष न्यायाधीश ने दो डॉक्टरों को चार चार साल की सजा सुनाई है। और 13-13 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
By anil tomar
Edited By: anil tomar
Publish Date: Thu, 29 Feb 2024 01:16:16 PM (IST)
Updated Date: Thu, 29 Feb 2024 01:45:47 PM (IST)
Gwalior News: ग्वालियर. नईदुनिया प्रतिनिधि। व्यापम फर्जीवाड़ा के एक केस में सीबीआई की विशेष न्यायाधीश ने दो डॉक्टरों को चार चार साल की सजा सुनाई है। और 13-13 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एक मामले में दो डॉक्टरों को एक साथ सजा न्यायालय ने पहली बार दी है।
व्यापम में हुए फर्जीवाड़े का खुलासा 2015 में एक पत्र के माध्यम से हुआ था। व्यापम ने 2009 में जो पीएमटी की परीक्षा कराई थी। उस परीक्षा के लिए डाक्टर आशुतोष गुप्ता ने भी परीक्षा फार्म भरा था। इस परीक्षा के लिए आशुतोष के लिए डा. पंकज गुप्ता ने साल्वर की प्रबंध कराया था। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो मामले की जांच हुई और बाद में इस मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही थी। गुरुवार को सीबीआई की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश अजय सिंह ने डा़ आशुतोष गुप्ता व डा. पंकज गुप्ता को चार चार साल सजा और 13 हजार सौ रुपए का जुर्माना दोनों पर लगाया है।