नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। चेक फ्राड के बढ़ते मामलों को लेकर बैंक सतर्क हैं। इसलिए अब बैंक में पहुंचने वाले हर चेक की गहनता से जांच होती है। इसके साथ यदि चेक पर 50 हजार की राशि है तो खाताधारक से अनुमति मिलने के बाद ही भुगतान किया जाता है। यह सख्ती लोगों के साथ होने वाली ठगी को रोकने के लिए उठाया गया कदम है। असल चेक गुम होने पर खाता धारक समय पर स्टाप पैमेंट नहीं करा सका तो उसके साथ फ्राड हो जाता था।
इस परेशानी को देखते हुए बैंक ने अब नियम बना दिया है कि 50 हजार या उससे अधिक का चेक यदि बैंक पहुंचता है तो बिना खाताधारक की अनुमति के भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही यदि चेक पर पांच लाख की रकम है तो उसके लिए खाताधारक को अपने बैंक में पहले ही सूचना देनी अनिवार्य होगी। इससे बैंक फ्राड तो रुकेंगे ही साथ ही खाताधारक की परेशानी भी कम होगी।
पाजिटिव पे-सिस्टम में होगा बदलाव:बैंक अफसरों का कहना है कि आरबीआई ने सभी बैंक के लिए पाजिटिव पे-सिस्टम लागू किया है। इसमें 5 लाख रुपये तक का अकाउंट पेयी चेक देने से पहले खाताधारक को इसकी सूचना बैंक को देनी होगी। इसमें खाताधारक ब्रांच पहुंचकर एक फार्म भरकर दे सकता है या फिर नेट बैंकिंग के जरिये सूचना दे सकते हैं।
सूचना न देने की स्थिति में बैंक से भुगतान नहीं किया जा सकता, लेकिन अब यह लिमिट कुछ बैंक कम करने वाले हैं। आने वाले समय में यह लिमिट 50 हजार रुपये तक होने की उम्मीद है। इसमें कोई व्यक्ति 50 हजार रुपये का भी चेक काटता है तो उसे आनलाइन या आफ लाइन अपने बैंक में सूचना देना अनिवार्य होगा।
चेक से भुगतान से पहले फोन काल
50 हजार या उससे अधिक का सेल्फ या अकाउंट पेयी चेक बैंक से तभी पास होगा जब बैंक अधिकारी संबंधित खाताधारक से बात करेगा। फोन पर वह खाताधारक से कन्फर्म करता है कि जो चेक बैंक पहुंचा है वह उसी के द्वारा काटा गया है। इससे फ्राड होने से रोका जा सके। एसबीआइ में 50 हजार रुपये तक के चेक पर फोन काल किया जा रहा है तो पीएनबी में दो लाख तक के चेक पर खाता धारक को फोन किया जाता है।
यूवी लैंप से होती चेक की जांच
बैंक अधिकारियों का कहना है कि जाली चेक से फ्राड केस बढ़े, जिसको लेकर बैंक ब्रांच में जो भी चेक पहुंचता है उसकी जांच यूवी लैंप की मदद से की जाती है। चेक में जिस स्थान पर राशि भरी जाती है वह यूवी लैंप की रोशनी में अलग ही चमकता है। इससे इस बात की पहचान होती है कि चेक असली है या जाली। इसके साथ ही हस्ताक्षर का मिलान बढ़ी बारीकी से किया जाता है।
अलग अलग बैंकों ने अपने नियम निर्धारित किए हैं। पीएनबी में पांच लाख रुपये तक का चेक का भुगतान तभी होगा जब संबंधित व्यक्ति ने अपने बैंक में इसकी सूचना दी होगी और दो लाख तक के भुगतान पर बैंक से काल जाता है। इसी तरह से अंदर बैंक से सेल्फ चेक पर पांच लाख से अधिक का भुगतान नहीं किया जाता।
-अंकुश श्रीवास्तव, मैनेजर पीएनबी बैंक।