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ग्वालियर सड़क निर्माण: NSV जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश, नगर निगम और PWD को सौंपा जाएगा डिजिटल डाटा

कोर्ट में खुले तौर पर प्रस्तुत किए गए बाक्स को वहीं सील कर दिया गया। आयोग की ओर से बताया गया कि एनएचएआई ने एनएसवी जांच का डिजिटल डाटा दो प्रतियों में ...और पढ़ें

By Vikram Singh TomarEdited By: Rajdil Shivhare
Publish Date: Tue, 22 Sep 2026 08:03:19 PM (IST)Updated Date: Tue, 22 Sep 2026 08:03:54 PM (IST)
ग्वालियर सड़क निर्माण: NSV जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश, नगर निगम और PWD को सौंपा जाएगा डिजिटल डाटा
फाइल फोटो।

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर में सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर दायर जनहित याचिका में मंगलवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में नेशनल रोड स्कैनिंग व्हीकल (एनएसवी) से कराई गई जांच की रिपोर्ट पेश की गई। आयोग के अध्यक्ष गौरव समाधिया ने 30 अगस्त 2026 को चार सड़क हिस्सों पर कराई गई एनएसवी जांच की हार्ड कापी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की।

साथ ही एक बाक्स में एक बाहरी हार्ड डिस्क और दो पेन ड्राइव भी सौंपी गईं। कोर्ट को बताया गया कि बाहरी हार्ड डिस्क में एनएसवी जांच का कच्चा डाटा है, जबकि एक पेन ड्राइव में अंतरिम रिपोर्ट और दूसरी में अंतिम रिपोर्ट है।


कोर्ट में खुले तौर पर प्रस्तुत किए गए बाक्स को वहीं सील कर दिया गया। आयोग की ओर से बताया गया कि एनएचएआई ने एनएसवी जांच का डिजिटल डाटा दो प्रतियों में उपलब्ध कराया है। इनमें से एक प्रति पहले ही मालखाने में जमा कराई जा चुकी है, जबकि दूसरी प्रति कोर्ट में पेश की गई, जिसे संबंधित पक्षों के अधिवक्ताओं की मौजूदगी में सील कर दिया गया। एनएचएआई के पास मूल अभिलेख होने की जानकारी भी कोर्ट को दी गई।

निगम और पीडब्ल्यूडी को मिलेगी रिपोर्ट

मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने एनएचएआई को निर्देश दिया कि वह नगर निगम के अधिवक्ता तथा पीडब्ल्यूडी/राज्य के अधिवक्ता को कल या परसों तक एनएसवी जांच का कच्चा डाटा बाहरी हार्ड डिस्क में तथा अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट दो अलग-अलग पेन ड्राइव में उपलब्ध कराए।

30 अगस्त को एजी कार्यालय से विक्की फैक्ट्री, मेहरा टोल से सिकरौदा चौराहा और कुलदीप नर्सरी से फूलबाग चौराहा सहित चार सड़क हिस्सों के पैच की एनएसवी जांच की गई थी।

अब संबंधित विभागों को जांच के डिजिटल डाटा और रिपोर्ट मिलने के बाद उसे देखने का अवसर मिलेगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर 2026 की तारीख निर्धारित की है।