Gwalior News: 13 हफ्ते की गर्भवती नाबालिग को हाईकोर्ट से राहत, गर्भपात की प्रक्रिया शुरू
ग्वालियर हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न की 13 सप्ताह की गर्भवती नाबालिग को गर्भपात की अनुमति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड गठित कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। पीड़िता को 8 जुलाई को जय आरोग्य अस्पताल में जांच के लिए पेश किया जाएगा।
Publish Date: Mon, 07 Jul 2025 10:55:07 PM (IST)
Updated Date: Mon, 07 Jul 2025 11:02:34 PM (IST)
Gwalior में 13 हफ्ते की गर्भवती नाबालिग को हाईकोर्ट से राहतनईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने यौन उत्पीड़न की नाबालिग पीड़िता को 13 सप्ताह के गर्भ को समाप्त कराने की अनुमति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं। पीड़िता ने अपने पिता के माध्यम से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 के तहत गर्भपात की अनुमति मांगी थी।
मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश
कोर्ट ने इस मामले में मेडिकल विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जय आरोग्य अस्पताल के संयुक्त संचालक को निर्देश दिया है कि वे एक मेडिकल बोर्ड का गठन करें जिससे यह बोर्ड यह सुनिश्चित कर सके कि गर्भपात मेडिकल दृष्टि से सुरक्षित और संभव है या नहीं।