- उपभोक्ता फोरम ने दिया आदेश, 30 दिन में रजिस्ट्री कराने का दिया समय
ग्वालियर। (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग (उपभोक्ता फोरम) ने साडा को आदेश दिया है कि आवेदनकर्ता को आवंटित भूखंड की तीस दिन में रजिस्ट्री कराकर कब्जा प्रदान करें। इस कार्रवाई को करने से पहले शिकायतकर्ता को ड्यूज चुकाने होंगे। यदि साडा कब्जा दिलाने में नाकाम रहता है तो दस फीसद ब्याज सहित पूरी राशि लौटाए।
प्रदीप केसवानी ने साडा की नीलकमल योजना के तहत 2012 में 75 हजार रुपये जमा करके प्लाट बुक किया था। 18 अप्रैल 2016 को 12 लाख 78 हजार रुपये जमा किए। पैसे जमा करने के बाद साडा ने प्लाट की रजिस्ट्री नहीं कराई। इसको लेकर साडा में सपर्क भी किया, लेकिन साडा ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। प्रदीप केसवानी ने उपभोक्ता फोरम में केस दायर किया। सेवा में कमी बताते हुए प्लाट पर कब्जा देने की मांग की। यदि साडा कब्जा देने में नाकाम रहती है तो पैसे वापस दे। साडा की ओर से आवेदन का विरोध किया गया। साडा ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने कभी उनके दफ्तर में संपर्क नहीं किया। संपत्ति से जुड़े मामले शिकायत रेरा में सुने जा सकते हैं। इसलिए आवेदन खारिज किया जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने तीस दिन में प्लाट पर कब्जा देने का आदेश दिया है।
जीजीसीए के पास्टर कमलेश अध्यक्ष व धीरेंद्र सचिव चुने गये
ग्वालियर चंबल क्रिस्चियन एसोसियेशन(जीजीसीए) के चुनाव शनिवार को हुए। एसोसियेशन के चुनाव में अध्यक्ष पास्टर कमलेश, उपाध्यक्ष पास्टर वर्की, सचिव पास्टर धीरेंद्र,सह सचिव बी, एल, मसीह कोषाध्यक्ष पास्टर घीवर्गीश पीआरओ पास्टर हेरोल्ड नाथ सीपीआर तुसली पास्टर और सदस्य पास्टर अर्पण को ईसाई समाज द्वारा चुना गया है। यह निर्वाचित सदस्य ईसाई समाज की और से सभी समाज सेवा का कार्य करेंगें।