वरुण शर्मा, नईदुनिया, ग्वालियर। अगर आपके पास पुराना वाहन है और अधिकृत सेंटर पर जाकर वाहन को स्क्रैप कराते हैं, तो मार्च 2026 तक बकाया टैक्स ही नहीं, पेनाल्टी में भी 90% की छूट मिलेगी। प्रदेश में परिवहन विभाग ने अब पुराने वाहन को स्क्रैप कराने के लिए वाहन आयु श्रेणी और स्लैब के झंझट को खत्म कर दिया है।
इस बदलाव का सबसे ज्यादा लाभ बस ऑपरेटर्स व ट्रांसपोर्टरों को मिलेगा, क्योंकि पुराने ट्रक व बस आज भी बड़ी संख्या में परिवहन विभाग के आडिट में दिखते हैं। इन पर टैक्स पेनल्टी बकाया है और यह सड़कों पर चल भी नहीं रहे हैं। आरटीओ विक्रमजीत सिंह कंग का कहना है कि ऐसे कंडम वाहनों को खत्म करने के लिए ही सरकार ने यह नया गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। वाहन मालिक आसानी से 10% टैक्स पेनल्टी चुकाकर वाहन स्क्रैप करा सकेंगे।
सितंबर 2021 से स्क्रैप पॉलिसी लागू, लेकिन विशेष असर नहीं
बता दें कि परिवहन विभाग की स्क्रैप पॉलिसी सितंबर 2021 में लागू होने के बावजूद भी इसका बड़ा असर नहीं दिख रहा है। खासकर बड़े वाहन मालिक बकाया टैक्स और पेनल्टी की रकम के कारण इन्हें स्क्रैप नहीं करा रहे हैं। नया नियम बसों व ट्रकों के मालिकों के लिए राहत भरा होगा, क्योंकि इनके पास ऐसे तमाम वाहन होते हैं, जिनके टैक्स बकाया हैं और वाहन चलने की हालत में भी नहीं हैं।
(जिन पुराने वाहनों पर टैक्स बकाया है, उनको छूट मिलेगी)
15 से 20 साल पुराने वाहन को फिटनेस टेस्ट के लिए अधिकृत सेंटर ले जाएं। अगर टेस्ट में फेल हो जाता है और उसे स्क्रैप कराना चाहते हैं, तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्क्रैपिंग सेंटर में जमा करें। वहां से व्हीकल स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट आरटीओ ले जाकर जमा करें, ताकि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जा सके। स्क्रैप सर्टिफिकेट से नए वाहन को खरीदते समय छूट का लाभ मिलेगा।
यदि कोई पुराना दोपहिया व चारपहिया वाहन (गैर परिवहन वाले वाहन) को स्क्रैप कराता है और नया वाहन खरीदता है तो उसे रोड टैक्स (मोटरयान कर) में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। परिवहन यानों (माल वाहक) में 15 प्रतिशत की छूट का प्रविधान है। जिस श्रेणी का वाहन स्क्रैप किया है, उसी श्रेणी का वाहन खरीदने पर छूट मिलेगी। जिस व्यक्ति के नाम सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट होगा, उसी व्यक्ति के नाम वाहन खरीदने पर छूट मिलेगी।
भोपाल में दो, ग्वालियर में एक, इंदौर में एक और जबलपुर में एक स्क्रैप सेंटर है।