शीतला माता मंदिर हादसा: कलेक्टर ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, 7 दिन में रिपोर्ट सौंपेंगे एडीएम सीबी प्रसाद
जिला दण्डाधिकारी ने जांच अधिकारी को घटना के विभिन्न बिंदुओं पर 7 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
Publish Date: Sun, 18 Oct 2026 05:25:15 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Oct 2026 05:25:42 PM (IST)
वीडियो से लिए गए फोटो। सोशल मीडियाHighLights
- मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी
- लापरवाही और कारणों की होगी जांच
- सात दिन के भीतर मांगी गई रिपोर्ट
डिजिटल डेस्क। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने गत रात शीतला माता मंदिर के पास हुई घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी किए हैं।
मजिस्ट्रियल जांच के लिये अपर जिला मजिस्ट्रेट सीबी प्रसाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला दण्डाधिकारी ने जांच अधिकारी को घटना के विभिन्न बिंदुओं पर 7 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
जिला दण्डाधिकारी चौहान ने अपने आदेश में आदेश में कहा है कि 17 व 18 अक्टूबर की दरम्यानी रात ग्वालियर जिले के पुलिस थाना आंतरी क्षेत्रांतर्गत स्थित शीतला माता मंदिर में नवरात्रि की सप्तमी तिथि को चीनौर रोड से आते हुए तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू हो जाने के कारण सड़क किनारे बनी प्रसाद की पांच दुकानों को रौंदते हुए शीतला माता मंदिर के मुख्य द्वार से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिसमें प्रारंभिक स्तर पर 14 व्यक्तियों की मृत्यु एवं 27 लोगों के घायल होने की जानकारी प्राप्त हुई है।
जांच अधिकारी समय-सीमा में प्रस्तुत करें रिर्पोट
उन्होंने जांच अधिकारी को निर्देशित किया है कि घटना का मूल कारण, ट्रक घटना स्थल पर कैसे पहुंचा इसका विवरण, घटना के संबंध में यदि कोई लापरवाही हुई है तो उसका विवरण एवं लापरवाही के लिये जिम्मेदारी, भविष्य में उपरोक्त प्रकार की घटनाओं को रोके जाने के आवश्यक सुझाव, अन्य बिंदु जिसका वर्णन करना घटना के संबंध में उचित समझें, के संबंध में अपनी जांच रिपोर्ट कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में समय-सीमा में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।