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बिलौआ खनन मामला: सुबह जनसुनवाई में अधिकारियों पर गाड़ियां छोड़ने का आरोप, रात होते ही शिकायतकर्ता समेत 6 लोगों पर FIR

इसी मामले में प्रभारी खनिज अधिकारी के निर्देश पर मंगलवार की रात रामू सहित छह पर केस दर्ज हुआ।

By Varun SharmaEdited By: Rajdil Shivhare
Publish Date: Thu, 01 Oct 2026 10:39:53 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Oct 2026 10:40:33 PM (IST)
बिलौआ खनन मामला: सुबह जनसुनवाई में अधिकारियों पर गाड़ियां छोड़ने का आरोप, रात होते ही शिकायतकर्ता समेत 6 लोगों पर FIR

HighLights

  1. 26 में से 21 वाहन छोड़ने का आरोप
  2. शिकायतकर्ता पर खनिज विभाग की FIR
  3. 8 सितंबर की कार्रवाई में केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर। बिलौआ में अवैध खनन को लेकर खनिज विभाग ने खदान पर कार्रवाई के बाद थाने तक सख्ती दिखाई है। इसमें संयोग यही है कि जिस दिन बीते मंगलवार को खनिज विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर शिकायत हुई उसी दिन शिकायतकर्ता सहित छह पर रात को बिलौआ थाने में एफआईआर दर्ज हो जाती है।

त्यागी नगर के रामू कटारे व अन्य से जुड़ी खदान पर आठ सितंबर को खनिज विभाग ने अवैध खनन पकड़ते हुए मशीनें जब्त कीं थीं जिसमें नोटिस व जुर्माना वसूलने की कार्रवाई के लिए लिखा-पढ़ी चल रही थी।

इसी मामले में प्रभारी खनिज अधिकारी के निर्देश पर मंगलवार की रात रामू सहित छह पर केस दर्ज हुआ। रामू ने मंगलवार की सुबह जनसुनवाई में डबरा एसडीएम व खनिज विभाग की ओर से की गई कांग्रेस के पूर्व ग्रामीण जिलाध्यक्ष केदार कंसाना की खदान पर हुई कार्रवाई पर सवाल खड़े कर शिकायत की है जिसमें गंभीर आरोप यह लगाया है कि मौके से पांच डंपर पकड़ना बताया, लेकिन खदान में मशीनों सहित 26 वाहन थे जिन्हें छोड़ दिया गया।


यह की गई जनसुनवाई में शिकायत

त्यागी नगर मुरार निवासी रवि किशोर कटारे ने बीते मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में शिकायती पत्र दिया। इसमें लिखा कि 24 सितंबर 2026 को कंसाना खदान क्षेत्र में की गई एक संयुक्त कार्रवाई के दौरान एसडीएम डबरा और खनिज विभाग की टीम ने मौके पर अवैध उत्खनन और परिवहन में लिप्त कुल 26 वाहनों और मशीनों (पांच पोकलेन मशीनें, दो आइआर मशीनें और 19 डंपर) को पकड़ा था।

बाद में सरकारी रिकार्ड और पंचनामे में हेरफेर करके केवल पांच डंपरों की जब्ती दिखाई गई, जबकि शेष 21 वाहनों और मशीनों को अवैध व रहस्यमयी तरीके से छोड़ दिया गया। इसके अतिरिक्त इसे उच्च न्यायालय के उन दिशा-निर्देशों का भी उल्लंघन बताया गया है, जो अवैध खनन में प्रयुक्त सभी वाहनों को तत्काल जब्त करने का आदेश देते हैं। इस मामले में जांच की मांग की गई है।

यह कराई खनिज विभाग ने FIR

खनिज विभाग की ओर से की लिखवाई गई FIR में बताया गया है कि आठ सितंबर 2026 को ग्राम रफादपुर तहसील डबरा खसरा क्रमांक 151/02 पर खनिज पत्थर का अवैध उत्खनन पकड़ा गया। इस मामले में 29 सितंबर मंगलवार की रात को अरविंद शर्मा, रोशन शर्मा, रामू कटारे,नगेन्द्र उर्फ पिंकी जैन, आशीष शर्मा, कुलदीप शर्मा के विरुद्द मप्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने का आवेदन खनिज निरीक्षक आरके तिवारी ने दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। यहां 1566 घनमीटर अवैध खनन बताते हुए एक एक्सवैटर मशीन जब्त की गई जिसपर 11 लाख रुपये से ज्यादा की शास्ति लगाई गई।

आठ सितंबर को जो कार्रवाई खनिज विभाग ने की थी उस मामले में एफआइआर दर्ज कराई गई है। हाल में जो कार्रवाई कंसाना खदान पर हुई वहां आसपास और भी खदान हैं जिनके वाहन थे, वाहन छोड़ने की शिकायत निराधार है। आठ सितंबर की कार्रवाई जिन पर हुई उनमें शिकायतकर्ता भी शामिल है। -आरके तिवारी, खनिज निरीक्षक, ग्वालियर।