पुलिस का कारनामा: अजा वर्ग के वकील पर ही कर दी एट्रोसिटी एक्ट की एफआईआर
फोन पर आंबेडकर और संविधान को लेकर बात चल रही थी। अजय का आरोप है कि इस दौरान दिनेश सिंह द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उसने जातिसूचक गालियां दीं। इस मामले में थाटीपुर थाना पुलिस ने एट्रोसिटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धारा 351-2 के तहत एफआईआर दर्ज की।
Publish Date: Mon, 04 Aug 2025 05:51:37 PM (IST)
Updated Date: Mon, 04 Aug 2025 06:05:03 PM (IST)
एफआईआर।HighLights
- गौतम नगर में रहने वाला अजय जाटव भीम आर्मी कार्यकर्ता है।
- उसने दूसरे पक्ष से जुड़े दिनेश सिंह जाटव को फोन लगाया।
- फोन पर आंबेडकर और संविधान को लेकर बात चल रही थी।
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। भीमराव आंबेडकर को लेकर फोन पर अजा वर्ग के वकील का भीम आर्मी के कार्यकर्ता से विवाद हुआ। इसी दौरान वकील द्वारा अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। भीम आर्मी का कार्यकर्ता अपने साथियों को लेकर थाटीपुर थाने पहुंच गया और उसने एफआइआर दर्ज करा दी लेकिन थाटीपुर थाना पुलिस ने इस मामले में अजा वर्ग के वकील पर ही एट्रोसिटी एक्ट की धारा में एफआईआर दर्ज कर ली।
थाटीपुर स्थित गौतम नगर में रहने वाला अजय जाटव भीम आर्मी का कार्यकर्ता है। उसने दूसरे पक्ष से जुड़े दिनेश सिंह जाटव को फोन लगाया। फोन पर आंबेडकर और संविधान को लेकर बात चल रही थी। अजय का आरोप है कि इस दौरान दिनेश सिंह द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उसने जातिसूचक गालियां दीं।
इस मामले में थाटीपुर थाना पुलिस ने एट्रोसिटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धारा 351-2 के तहत एफआईआर दर्ज की। अब इस मामले में दिनेश सिंह का कहना है कि वह अजा वर्ग का है।
उसने अपना जाति प्रमाण पत्र भी सोशल मीडिया पर साझा किया। दिनेश सिंह और उसके साथियों ने कहा कि पुलिस द्वारा बिना जांच के ही एफआइआर दर्ज कर ली गई। अजा वर्ग के व्यक्ति पर ही एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआइआर कर ली गई है।
जिस समय यह एफआइआर हुई, जानकारी नहीं थी कि आरोपित अजा वर्ग का है। उसने अपना जाति प्रमाण पत्र सोशल मीडिया पर साझा किया है। वह थाने आकर इसे प्रस्तुत करे तो जांच के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।
विपेंद्र सिंह चौहान, थाना प्रभारी, थाटीपुर