नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर में एक छात्र द्वारा ऑनलाइन कोर्स में हुई लापरवाही के खिलाफ की गई शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने न केवल फीस वापस करने के आदेश दिए, बल्कि मानसिक क्षतिपूर्ति और ब्याज समेत कुल 1.45 लाख रुपये की भरपाई का निर्देश दिया है।
ग्वालियर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने ऑनलाइन शिक्षा सेवाओं में लापरवाही के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए अपग्रेड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड को छात्र लक्ष्य शर्मा की फीस और अन्य राशि वापस करने के आदेश दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने संस्थान को निर्देशित किया कि वह छात्र को 1,18,000 रुपये की शेष फीस, 25,000 रुपये की सीट बुकिंग फीस, 12% वार्षिक ब्याज, 1,000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और 2,000 रुपये वाद व्यय के रूप में अदा करे।
छात्र लक्ष्य शर्मा ने आयोग को बताया कि उसने 8 जनवरी 2022 को अपग्रेड के एक ऑनलाइन कोर्स के लिए आवेदन किया था, जिसकी कुल फीस चार लाख रुपये थी। अगले दिन यानी 9 जनवरी 2022 को उसे ईमेल के माध्यम से लीवर पुल जान मोर्स यूनिवर्सिटी, यूके और अन्य संस्थानों से जुड़ा कोर्स ऑफर किया गया।
लक्ष्य ने शुरुआत में 25,000 रुपये सीट बुकिंग के तौर पर जमा किए और बाद में 3,71,088 रुपये का भुगतान भी कर दिया। लेकिन इसके बावजूद कोर्स तय समय पर शुरू नहीं हुआ। उसने कई बार संस्थान से संपर्क किया, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। इस निराशा और असमर्थता के चलते लक्ष्य को कोर्स बीच में ही छोड़ना पड़ा और उसने अपनी फीस वापस मांगी।
हालांकि, संस्थान की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिससे विवश होकर लक्ष्य ने उपभोक्ता फोरम का रुख किया। फोरम ने पाया कि अपग्रेड एजुकेशन प्रा. लि. की ओर से सेवा में गंभीर लापरवाही बरती गई, जिससे छात्र को मानसिक व आर्थिक नुकसान हुआ।