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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 13, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

नेशनल लोक अदालत: 56 खंडपीठों के समक्ष आपसी समझौते से होगा मामलों का निराकरण

2022 की तृतीय नेशनल लोक अदालत शनिवार को जिला न्यायालय सहित सिविल न्यायालय डबरा व भितरवार में आयोजित की जाएगी।

By anil tomarEdited By: anil tomar
Publish Date: Sat, 13 Aug 2022 08:47:15 AM (IST)Updated Date: Sat, 13 Aug 2022 08:47:15 AM (IST)
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नेशनल लोक अदालत: 56 खंडपीठों के समक्ष आपसी समझौते से होगा मामलों का निराकरण

- प्रातः 10.30 प्रधान जिला न्यायाधीश प्रेम नारायण सिंह करेंगे औपचारिक शुभारंभ

ग्वालियर. नईदुनिया प्रतिनिधि। कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार वर्ष 2022 की तृतीय नेशनल लोक अदालत शनिवार को जिला न्यायालय सहित सिविल न्यायालय डबरा व भितरवार में आयोजित की जाएगी। प्रधान जिला न्यायाधीश प्रेम नारायण सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित की जाए गी।उक्त नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर, बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है। राजस्व के प्रकरण (जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में लंबित), दीवानी मामले तथा बैंक रिकवरी, 138 एनआइएक्ट, जलकर, एवं विद्युत संबंधी पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) आदि राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर करने के लिए 56 खंडपीठों के समक्ष सुनवाई होगी।कुल 56 खण्ड पीठों में जिला न्यायालय में 42 ,परिवार न्यायालय में 03 श्रम न्यायालय में 02, सिविल कोर्ट डबरा में 07 तथा सिविल कोर्ट भितरवार में 02 खण्ड पीठें मामलों की सुनवाई करेंगी।

नेशनल लोक अदालत का औपचारिक शुभारंभ प्रातः 10.30 बजे प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर प्रेम नारायण सिंह द्वारा किया जायेगा। जिला न्यायाधीश, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर गालिब रसूल ने जानकारी देते हुये बताया कि बैंकों के प्रीलिटिगेशन बैंक की शाखाओं में तथा नगर निगम के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण संबधित बार्डों में किया जायेगा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर द्वारा पक्षकारों से अपील की जाती है कि वे अपने राजीनामा योग्य लंबित अथवा पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) प्रकरण को उक्त नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते से राजीनामा के आधार पर निराकृत कराकर 13 अगस्त को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए जारी की गई छूट का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें।


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