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ग्वालियर में जमीन विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले दो आरोपियों को उम्रकैद, एक को सजा

अपर सत्र न्यायाधीश धीरेन्द्र सिंह परिहार ने रणबीर सिंह यादव और दिनेश यादव को आजीवन कारावास तथा रामू उर्फ रामबरन को सात साल के कारावास से दंडित किया है।

By Vikram Singh TomarEdited By: Rajdil Shivhare
Publish Date: Fri, 06 Nov 2026 10:55:47 AM (IST)Updated Date: Fri, 06 Nov 2026 10:56:26 AM (IST)
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ग्वालियर में जमीन विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले दो आरोपियों को उम्रकैद, एक को सजा

HighLights

  1. जमीन बंटवारे को लेकर हुआ था विवाद
  2. फायरिंग में हुई थी युवक की मौत
  3. अदालत ने सुनाई सजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश धीरेन्द्र सिंह परिहार ने रणबीर सिंह यादव और दिनेश यादव को आजीवन कारावास तथा रामू उर्फ रामबरन को सात साल के कारावास से दंडित किया है। शस्त्र अधिनियम के तहत भी आरोपियों को सजा सुनाई गई है।

5 फरवरी 2025 की है घटना

अभियोजन के अनुसार, घटना पांच फरवरी 2025 की है। ग्राम गोकुलपुर के पूर्व सरपंच शिवचरण यादव और उनके भाइयों के बीच पुश्तैनी जमीन के हिस्से को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद सुलझाने के लिए आरआरसी कंपनी के मिक्सर प्लांट पर दोनों पक्षों के लोग बातचीत के लिए जुटे थे।



इसी दौरान रामू उर्फ रामबरन यादव कार से वहां पहुंचा। बातचीत में जब जमीन का हिस्सा बराबर बांटने की बात उठी तो वह नाराज हो गया।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, रामू अपनी कार से पिस्टल और डंडा लेकर आया और गाली-गलौज करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। गोली शिवचरण के बेटे पुरुषोत्तम को लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। शिवचरण और उनके भाई बालमुकुंद भी गोली लगने से घायल हो गए। इसी बीच दिनेश यादव और रणबीर सिंह यादव भी मौके पर पहुंच गए। रणबीर के पास लाइसेंसी बंदूक थी।

कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर दिया फैसला

घटना के बाद गिरवाई थाना पुलिस ने हत्या, हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। मामले में विशेष लोक अभियोजक प्रज्ञादीप राहुल ने अभियोजन की ओर से पैरवी की। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर तीनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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