
ग्वालियर.नईदुनिया प्रतिनिधि। दिल्ली से चेन्नई जा रही जीटी एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में एक लावारिस बैग मिलने से कोच में सफर कर रहे मुसाफिरों में हड़कंप मच गया। लावारिस बैग की सूचना टीटीईने कंट्रोल झांसी को दी। ट्रेन के पहुंचने पर जब तक आरपीएफ स्क्वाड बैग लेने कोच तक पहुंचता उसी दौरान एक यात्री आया और बताया कि बैग उसका है और उसके रिश्तेदार दूसरे कोच में सफर कर रहे हैं। इसलिए वह बैग रखकर मिलने चला गया था। बैग मालिक का पता चलने पर आरपीएफ व कोच में सवार मुसाफिरों ने राहत की सांस ली। जीटी एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में एक लावारिस बैग रखे होने की सूचना कंट्रोल से आरपीएफ व जीआरपी को मिली थी। सूचना पर ट्रेन के पहुंचने पर कोच में सर्चिंग करने स्क्वाड पहुंचता उससे पहले ही इसी ट्रेन से दिल्ली से नागपुर की यात्रा कर रहे मुसाफिर कोच में पहुंचा और बैग स्वयं का होना बताया। बैग में रखे सामान की जानकारी लेने के बाद बैग उसकी सुपुर्दगी में दे दिया। दो दिन जयपुर नहीं जाएगी।
बदले हुए रूट से चलेगी अहमदाबाद एक्सप्रेस, नहीं जाएगी जयपुर
ग्वालियर को सीधे अहमदाबाद व अन्य स्टेशनों से जोड़ने वाली ग्वालियर-अहमदाबाद एक्सप्रेस का दो दिन के लिए रूट बदला गया है। पश्चिम रेलवे के मेहसाना-अहमदाबाद रेल सेक्शन के जद में आने वाले तीन स्टेशनों पर रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण के कार्य के चल रहा है। इसलिए अहमदाबाद-ग्वालियर एक्सप्रेस अप व डाउन आगामी दो दिनों तक जयपुर शहर नहीं जाने से ग्वालियर से आगरा, सहित अन्य स्टेशनों से जाने वाले मुसाफिरों को अन्य विकल्प तलाशना होगा। अंचल वासियों को ये असुविधा दो दिनों तक रहेगी।
शादी के दो माह बाद हुई मौत, जमानत का मामला नहीं
शादी के दो माह बाद ही एक नवविवाहिता ने दहेज के कारण अपनी जान गंवाई है, इसलिए आरोपी को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाने का कोई मामला नहीं बनता है। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए आरोपी लक्ष्मी राठौर के अग्रिम जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया है। फर्श वाली गली माधौगंज निवासी लक्ष्मी राठौर जो कि मृतक नवविवाहिता की देवरानी है के खिलाफ माघीगंज थाने में दहेज हत्या के अपराध में धारा 304 बी एवं 498 ए सहपठित -34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ता को ओर से कहा गया कि वो अपने परिवार के साथ अलग निवास करती है। उसका इस घटना से कोई वास्ता नहीं है। न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए आरोपी के आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी महिला का घर मृतका के घर के पास ही है। लक्ष्मी राठौर पर आरोप है कि उसने मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित किया शादी के दो माह में एक नवविवाहिता की दहेज की खातिर मौत हो तो ऐसे मामले अग्रिम जमानत के नहीं हो सकते।