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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 09, 2018 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

व्यापमं : गवाही देने नहीं आ रहे जांच अधिकारी, मुचलके की राशि वेतन से काटने का आदेश

विशेष सत्र न्यायालय ने व्यापमं के जांच अधिकारी एसआई समीर पाटीदार के जमानती मुचलके की राशि वेतन से काटने के आदेश दिए हैं।

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Publish Date: Mon, 09 Jul 2018 07:47:08 PM (IST)Updated Date: Tue, 10 Jul 2018 08:40:12 AM (IST)
व्यापमं : गवाही देने नहीं आ रहे जांच अधिकारी, मुचलके की राशि वेतन से काटने का आदेश

ग्वालियर। विशेष सत्र न्यायालय ने व्यापमं के जांच अधिकारी एसआई समीर पाटीदार के जमानती मुचलके की राशि वेतन से काटने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने धार एसपी के माध्यम से एसआई को नोटिस भेजा है। गवाही का वारंट तामील होने के बाद पाटीदार कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इस कारण केस की बार-बार तारीख बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर सीबीआई ने पंकज गुप्ता के केस में एक पुलिसकर्मी की गवाही कराई।

व्यापमं कांड के सरगना दीपक यादव ने फर्जी तरीके से प्री पीजी पास की थी। फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद एसआईटी ने इस मामले की जांच की। एसआई समीर पाटीदार ने मामले की जांच की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केस सीबीआई को हैंडओवर हो गया। सीबीआई ने अतिरिक्त जांच कर चालान कोर्ट में पेश किया है। विशेष सत्र न्यायालय में गवाही चल रही है। कोर्ट ने एसआईटी के जांच अधिकारी एसआई समीर पाटीदार को गवाही के लिए बुलाया था, लेकिन हर-हर तारीख उपस्थित नहीं हो रहे ।


पिछले सुनवाई पर जमानत वारंट जारी किया गया था। यह वारंट धार एसपी के माध्यम से तामील कराया गया था, लेकिन पाटीदार गवाही के लिए नहीं आए। इसको लेकर सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक सौरव वर्मा ने कहा कि यह महत्वपूर्ण केस है। गवाह उपस्थित नहीं हो रहा है, जिससे केस की ट्रायल प्रभावित हो रही है। कोर्ट ने धार एसपी के माध्यम से पाटीदार को नोटिस भेजा है। नोटिस में मुचलके की राशि वेतन काटने का आदेश दिया है।

आगरा से आने के बाद व्यापमं कांड करने लगा था दलाली

सीबीआई ने पंकज गुप्ता केस में एसआईटी के हवलदार उमेश शर्मा की गवाही कराई। हवलदार के सामने आरोपियों से पूछताछ की थी। उमेश शर्मा ने बताया कि उसके सामने संतोष चौरसिया से पूछताछ की थी। संतोष आगरा से ग्वालियर आया था और सुरेन्द्र वर्मा से मुलाकात हुई। उसके बाद संतोष को पता चला था कि सुरेन्द्र वर्मा पीएमटी में फर्जी तरीके एडमीशन कराता है। सुरेन्द्र वर्मा के संपर्क में आने के बाद पंकज गुप्ता, विशाल यादव का वर्ष 2005 में एडमीशन कराया था।

आरक्षक भर्ती घोटाले के आरोपित को हिंदी में चालान की कॉपी देने का आदेश

विशेष सत्र न्यायालय ने आरक्षक भर्ती घोटाले के आरोपित दिलीप कन्नाोजे को चालान की कॉपी हिंदी में उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। सीबीआई ने दिलीप के खिलाफ चालान पेश किया था। जबकि दो आरोपितों को क्लीन चिट दे दी थी।

सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक सौरव वर्मा ने तर्क दिया कि मनीष व हितेष के खिलाफ चालान पेश नहीं किया और उन्हें चालान की कॉपी देने की जरूरत नहीं है। दिलीप के खिलाफ चालान पेश किया है। दिलीप की ओर से तर्क दिया गया कि उसे अंग्रेजी नहीं आती है। इसलिए हिंदी में चालान की कॉपी प्रदान की जाए। कोर्ट ने दिलीप को हिंदी में चालान की कॉपी देने का आदेश दिया है।