बिजली चोरी मामले में अग्रिम जमानत खारिज
बिजली के मीटर की रफ्तार को कम करने के लिए तकनीकी जानकारों की मदद से मीटर में छेड़छाड़ करने के मामले के दो आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी को न्यायालय ने मंगलवार को खारिज कर दिया। विद्युत वितरण कंपनी की लिखित शिकायत पर 10 जुलाई को पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मप्र विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व 138 के तहत प्रकरण दर्ज
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Publish Date: Thu, 17 Jul 2014 03:54:41 AM (IST)
Updated Date: Thu, 17 Jul 2014 03:54:41 AM (IST)

हरदा(निप्र)। बिजली के मीटर की रफ्तार को कम करने के लिए तकनीकी जानकारों की मदद से मीटर में छेड़छाड़ करने के मामले के दो आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी को न्यायालय ने मंगलवार को खारिज कर दिया। विद्युत वितरण कंपनी की लिखित शिकायत पर 10 जुलाई को पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मप्र विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व 138 के तहत प्रकरण दर्ज किया था।
शासकीय अधिवक्ता सुंदरलाल निशोद ने बताया कि विद्युत वितरण कंपनी के असिस्टेंट इंजीनियर वतन खाडे ने मीटर से छेड़छाड़ की 10 जुलाई को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में आरोपी बनाए गए मुनव्वर खान पिता मो.हुसैन खान व इकलाख खान पिता मो.हुसैन खान ने न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया था। श्री निशोद ने बताया कि प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश वीरेन्द्र सिंह राजपूत ने अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया।
क्या था मामला
विद्युत वितरण कंपनी के असिस्टेंट इंजीनियर वतन खाडे ने अमले के साथ कुलहरदा क्षेत्र में 3 जुलाई को मीटरों की आकस्मिक जांच की थी। इस दौरान 7 लोगों के घर के मीटरों में छेड़छाड़ करना पाया गया। उनके पंचनामा व प्रकरण बनाकर मीटरों को संबंधितों के सामने ही इटारसी की लैब में टेस्ट कराया गया। जिसमें मीटर में किन्हीं तकनीकी जानकारों की मदद से छेड़खानी करने की पुष्टि हुई। इसके बाद कंपनी ने सभी बकायादारों को राशि जमा करने नोटिस जारी किए थे। फिर भी किसी ने राशि जमा नहीं की। इसके बाद कंपनी ने 10 जुलाई को सिटी कोतवाली में संबंधित उपयोगकर्ता उपभोक्ताओं के खिलाफ लिखित में नामजद शिकायत दर्ज कराई।