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कंपनी के महाप्रबंधक का तर्कः बिजली का बिल ही होता है नोटिस
फोटो 4 हरदा। बिजली बिल में सुधार करने के लिए लगी लाइन।
हरदा। नवदुनिया प्रतिनिधि
शहर में बिजली बिलों के बकायादारों का धड़ल्ले से कनेक्शन काटा जा रहा है। इसमें नियमों को ताक पर रखकर कार्रवाई जारी है। जबकि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 के तहत कोई भी कनेक्शन काटने से 15 दिन पूर्व संबंधित को नोटिस जारी करने का प्रावधान है। जबकि आज तक ऐसे नोटिस किसी भी घरेलू उपभोक्ताओं को जारी नहीं किए। नियम यह भी है कि कनेक्शन काटने के दौरान घर के किसी व्यस्क सदस्य को इसकी सूचना दी जाए लेकिन कनेक्शन काटने की जानकारी तक संबंधित उपभोक्ता को नहीं दी जा रही है। इधर बिजली कंपनी के महाप्रबंधक वतन खाड़े अपनी अनभिज्ञता जाहिर करते हुए बताते हैं कि बिल ही नोटिस होता है। उन्हें यह भी नहीं पता की नोटिस क्या होता है और बिजली बिल क्या होता है। बकाया वसूली को लेकर हर दिन बिजली विभाग बकायादारों के कनेक्शन काट रही है। और नियमों के ताक पर रख कर कार्रवाई करने से लगातार विवाद की स्थिति भी बन रही है। उपभोक्ता वैभव गुर्जर ने बताया, बिजली कनेक्शन काटने के नाम पर नियमों की अवेहलना कर बिजली कंपनी दादागिरी कर रही है। खुद पर कंपनी कोई नियम मानने तो तैयार नहीं, जबकि उपभोक्ताओं पर सारे नियम कायदे लाद दिए हैं। उपभोक्ता द्वारा बताया गया कि वे नियमित उपभोक्ता है हर महा समय पर बिल भरते हैं, लेकिन इस अक्टूबर माह उन्हें 18 तारीख को बिल मिला व बिल जमा करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर थी। इसी बीच दशहरे की छुट्टियां चालू हो गई। जिसके कारण बिल भरने में एक दिन लेट हो गए और बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने कनेक्शन काट दिया।
रीडिंग के अधिक दिया बिल
उन्होंने बताया कि इस माह उनके मीटर की कुल खपत 12200 यूनिट है। बिल 12327 रीडिंग का आया है। जिसका समाधान चाहते थे, इस कारण उन्होंने बिल नहीं जमा किया। इसे लेकर बिजली विभाग द्वारा बिना कोई नोटिस पूर्व सूचना के 1 दिन लेट होने पर ही उनका कनेक्शन काट दिया गया। जब उपभोक्ता द्वारा अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारियों ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है, जिसमें आप को नोटिस दिया जाए, जब आप बिल भरेंगे तभी हम आपका कनेक्शन जोड़ेंगे।
अन्य उपभोक्ता भी परेशान
इसी प्रकार उपभोक्ता अजय अग्रवाल ने बताया कि उनके यहां जो मीटर लगा है उसमें आज दिनांक तक की खपत 15793 यूनिट है लेकिन उन्हें इस महीने 16068 खपत का बिल दिया गया है। इसकी शिकायत लेकर करीब हफ्ते भर से बिजली कंपनी के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन इसका निराकरण नहीं हो पाया है। जब अधिकारियों के पास जाते है तो कहते हैं बाद में आना।
अधिकतर बिलों में होती है विसंगति
उपभोक्ताओं को जो बिल दिया जाता है। उनमें अधिकतर बिल में रीडिंग की समस्याएं आती हैं। वह विद्युत मीटर से अधिक रीडिंग का बिल वसूला जाता है और यदि जब कोई उपभोक्ता शिकायत लेकर आता है तो उसे चक्कर लगाना पढ़ते है।
नियम नहीं
यदि ड्यू डेट निकलने तक भुगतान नहीं होता है तो बिना सूचना के कनेक्शन काट दिए जाते हैं। 15 दिन पहले नोटिस देने का कोई नियम नहीं है।
एनडी लभानियां, जेई हरदा।
बिल ही नोटिस
अधिनियम के तहत प्रावधान है, बिल ही नोटिस होता है। मीटर की यूनिट एप के जरिए ली जाती है। मीटर रीडर ने गलती से लिख दिया होगा।
-वतन खाड़े, विद्युत महाप्रबंधक हरदा ।