नर्मदापुरम, (नवदुनिया प्रतिनिधि)। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लागू हो गया है। जिले के सभी व्यापारियों से नियम का पालन करने के लिए प्रशासन ने अपील की है। नर्मदापुरम नगर पालिका सीएमओ विनोद कुमार शुक्ला ने उपयंत्री दीक्षा तिवारी को नोडल अधिकारी बनाया है। साथ ही 13 सदस्यीय टीम गठित की है। सीएमओ ने टीम को कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दी है। सीएमओ ने पत्र जारी कर निर्देाशित किया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों पर कार्रवाई की जाए। नपा अमले ने शहर के विभिन्ना इलाकों में जागरूकता अभियान चलाया व प्लास्टिक उपयोग नहीं करने के लिए कहा।
जनजातीय कार्य विभाग नर्मदापुरम ने जिले के सभी विभागीय शासकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थाओं एवं छात्रावास आश्रमों में 1 जुलाई 2022 से सिंगल वन यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध कलेक्टर नीरज कुमार सिंह द्वारा समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशो के परिपालन में लगाया है। कार्यक्रमों में भी सिंगल वन यूज प्लास्टिक सामग्री का उपयोग वर्जित किया गया है।
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भारत सरकार के पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा गत दिनों राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अनुसार 1 जुलाई 2022 से प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लागू किया गया है। प्लास्टिक झंडे, प्लास्टिक स्टिक सहित ईयर बड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, कैंडी स्टीक, आईस्क्रीम स्टीक, सजावट में उपयोग होने वाला थर्माकोल, प्लास्टिक के कप, प्लेट, ग्लास, चम्मच, चाकू, स्ट्रा व ट्रे, स्वीट बाक्स, सिंगल यूज प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, सिंगरेट पैकेट को कवर करने वाली पैकिंग फिल्म व 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीवीसी के बैनर इस आदेश में शामिल किए गए हैं।