
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। वर्षा जल संचयन प्रणाली (वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम) लगवाने वालों को नगर निगम संपत्तिकर में दस प्रतिशत की छूट देगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सोमवार को इसकी घोषणा की। छूट प्राप्त करने के लिए भवन स्वामी को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने के बाद नगर निगम में आवेदन करना होगा।
भवन अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थल निरीक्षण करेंगे। परीक्षण और प्रमाणन के बाद छूट मिलने लगेगी। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने के बाद इसे सतत चालू रखना अनिवार्य होगा। भविष्य में अगर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बंद पाया गया या संचालित होता नहीं पाया गया तो छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी।
महापौर ने बताया कि छूट के लिए क्षेत्रफल का कोई बंधन नहीं होगा। मकान का क्षेत्रफल कितना भी हो, अगर भवन स्वामी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाते हैं तो उन्हें उक्त मकान के संपत्तिकर में दस प्रतिशत की छूट मिलेगी।
संपत्तिकर में छूट के लिए भवन स्वामियों को संबंधित जोन कार्यालय पर आवेदन करना होगा। संबंधित भवन अधिकारी मौके पर जाकर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का स्थल निरीक्षण करेंगे। वे अपनी रिपोर्ट जोनल कार्यालय को देंगे।
भवन अधिकारी की रिपोर्ट सकारात्मक होने की स्थिति में कंप्यूटर ऑपरेटर सिस्टम में डाटा अपडेट करेंगे। चालू वित्तीय वर्ष से संपत्तिकर में छूट मिलने लगेगी।
भवन अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि जिन भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगे हैं और जो संपत्तिकर में छूट ले रहे हैं उनकी समय-समय पर मौके पर जाकर जांच करें। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बंद पाए जाने पर या संचालित नहीं होने पर छूट समाप्त कर दी जाएगी।
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इंदौर में एक लाख से ज्यादा भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ है। हालांकि रखरखाव के अभाव में इनमें से कई सिस्टम बंद हो चुके हैं। छूट पाने के लिए भवन स्वामियों को बंद पड़े सिस्टमों को चालू करवाना होगा।
जनजागरूकता लाने का प्रयास है हमारा प्रयास है कि नागरिकों को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के प्रति जागरूक करें। भू-जल स्तर सुधारने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है।- पुष्यमित्र भार्गव, महापौर इंदौर