भागीरथपुरा कांड को लेकर एक और जनहित याचिका, कलेक्टर व निगमायुक्त को हाई कोर्ट का नोटिस
इसमें कलेक्टर, निगमायुक्त और संबंधित थाना प्रभारी को पक्षकार बनाते हुए पूरे प्रभावित क्षेत्र में शुद्ध जल वितरण करने, पीड़ितों का बेहतर उपचार उपलब्ध कर ...और पढ़ें
Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 08:45:56 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 08:48:34 PM (IST)
इंदौर हाई कोर्ट।नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा दूषित पानी कांड को लेकर शुक्रवार को हाई कोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर हुई।
इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कलेक्टर और निगमायुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह जनहित याचिका अधिवक्ता मोहनसिंह चंदेल ने प्रस्तुत की है।
इसमें कलेक्टर, निगमायुक्त और संबंधित थाना प्रभारी को पक्षकार बनाते हुए पूरे प्रभावित क्षेत्र में शुद्ध जल वितरण करने, पीड़ितों का बेहतर उपचार उपलब्ध कराने, मृतकों के स्वजन को दस-दस लाख रुपये और प्रभावित मरीजों को दो -दो लाख रुपये आर्थिक सहायता के साथ दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट से तत्काल शुद्ध जल वितरण के आदेश देने का आग्रह किया। कोर्ट ने शुद्ध जल वितरण के आदेश के साथ-साथ कलेक्टर, निगमायुक्त और संबंधित थाना प्रभारी को नोटिस जारी 12 जनवरी तक जवाब देने के लिए कहा है।