नईदुनिया, प्रतिनिधि, इंदौर। भाजपा की ओर से पार्षद चुनाव जीते जीतू यादव भले ही अब भाजपा के सदस्य नहीं लेकिन उनकी पार्षदी बरकरार रहेगी। पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता अभिनव धनोतकर के अनुसार एमआईसी से हटाने और दल से हटने पर पार्षदी जाने का प्रविधान नहीं है।
मप्र नगर पालिक अधिनियम में पार्षदी खत्म करने के लिए नियम है। इसके अनुसार पार्षदी छिनने के लिए उस सदन के दो तिहाई यानी 75 प्रतिशत से ज्यादा पार्षदों की सहमति से लिखित प्रस्ताव देना होता है। यह प्रस्ताव संभागायुक्त के पास जाता है इसके बाद इस पर संभागायुक्त निर्णय देते हैं।
एसआईटी ने शनिवार को आरोपित दीपक जेरिया और नितिन अड़ागले से पूछताछ की तो पार्षद कमलेश कालरा के घर में घुसकर तोड़फोड़ करना स्वीकार लिया। आरोपित नितिन ने ही कालरा के नाबालिग बेटे को निर्वस्त्र किया था।
आरोपित दीपक के पास चाकू था। आरोपितों ने कहा कि हमला पार्षद जीतू यादव के चचेरे भाई अवि उर्फ अभिलाष के इशारे पर हुआ है। उसने ही कुलकर्णी नगर और परदेशीपुरा से युवकों को बुलाया था। फोरेंसिक जांच करवाएगी।
दरअसल, पूरे मामले में विधानसभा क्षेत्र चार नंबर के खेमे ने दिल्ली तक शिकायत की थी। प्रदेश से राज्यसभा सदस्य और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तक भी इस मामले की शिकायत पहुंची थी।
इसके बाद चर्चा चली कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने घटना पर रिपोर्ट मांगी है। हालांकि इंदौर भाजपा अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने इस बात की जानकारी होने से इन्कार कर दिया कि पीएमओ से उन तक कोई संदेश पहुंचा है।
मुख्यमंत्री ने कही थी कार्रवाई की बात गुरुवार को इंदौर आए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट डालकर कड़ी कार्रवाई किए जाने का संदेश लिखा। इसके बाद पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार करना शुरू किया और आखिर शनिवार को पार्षद जीतू यादव (जाटव) को भी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया।